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धोखाधड़ी के एक मामले में धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर्स को जारी किया जाए समन

क्रिकेट न्यूज डेस्क.. रांची की एक न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि फर्जीवाड़ा के एक मुद्दे में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर्स को समन जारी किया जाए. क्रिकेटर के वकील के अनुसार, धोनी ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर्स के विरुद्ध क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के अनुबंध का सम्मान न करके लगभग 16 करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा का इल्जाम लगाते हुए मुद्दा दर्ज किया है. समन जारी करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित किया गया था.

धोनी के वकील दयानंद सिंह ने बोला कि अक्टूबर 2023 में एक कंपनी के दो निदेशकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के अनुसार मुद्दा दर्ज किया गया था उन्होंने दावा किया कि दोनों ने क्रिकेटर के साथ पैसा साझा किए बिना धोनी के नाम पर आठ से 10 स्थानों पर अकादमियां खोलीं, जिससे पूर्व भारतीय कप्तान को 16 करोड़ रुपये का हानि हुआ.

सिंह ने कहा, “संज्ञान ले लिया गया है. न्यायालय ने आरोपियों को समन जारी करने का निर्देश दिया है.” कंपनी के निदेशकों ने हिंदुस्तान और विदेशों में क्रिकेट अकादमियां स्थापित करने के लिए 2017 में धोनी से संपर्क किया. उन्होंने दावा किया कि आरंभ में इस बात पर सहमति बनी थी कि क्रिकेटर को पूरी फ्रेंचाइजी फीस मिलेगी और फायदा धोनी और साझेदारों के बीच 70:30 के आधार पर बांटा जाएगा.

साझेदारों पर धोनी की जानकारी के बिना और उन्हें भुगतान किए बिना अकादमी स्थापित करने का इल्जाम लगाया गया था. सिंह ने बोला कि उन्हें जारी प्राधिकार पत्र 15 अगस्त 2021 को रद्द कर दिया गया था इसके बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर धोनी के साथ कोई जानकारी या पैसा साझा किए बिना क्रिकेट अकादमी और खेल परिसर का निर्माण जारी रखा. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें दो बार कानूनी नोटिस भेजा गया था.

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