पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल में आजीवन कारावास की काट रहे सजा
माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बुधवार को बांदा कारावास से वाराणसी MPMLA न्यायालय में वर्चुअल पेश होंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की न्यायालय में मुख्तार के विरुद्ध मुकदमा में सुनवाई करेंगे। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मुद्दे में मुख्तार की गवाही के बाद उसके विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में जिरह करेंगे। मुख्तार अंसारी के उत्तर के बाद अभियोजन गवाही के मुद्दों पर प्रश्न उठाएगा।
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बांदा कारावास में जीवन भर जेल की सजा काट रहा है। उसके विरुद्ध वाराणसी और गाजीपुर समेत 40 मुकदमों में सुनवाई चल रही है, अधिकतम मुकदमा ट्रायल पर हैं और जजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। वाराणसी में कोयला व्यवसायी के परिजनों को धमकी देने के मुद्दे में मुख्तार की गवाही हुई है, जिसमें न्यायालय की ओर से मुख्तार से प्रश्न किया गया कि क्या पांच नवंबर 1997 को शाम पांच बजे उसने महावीर प्रसाद रुंगटा के घर टेलीफोन पर धमकी दिया कि नंद किशोर रुंगटा के किडनैपिंग के मुद्दे में उसके परिवार वालों ने पुलिस को किसी प्रकार का योगदान किया तो पूरे परिवार को विस्फोट लगाकर उड़ा दिया जाएगा।
कोर्ट में मुख्तार दे चुका सफाई गवाही
वाराणसी एमपीएमएलए न्यायालय में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने पिछली तारीख पर अपनी सफाई गवाही दी थी। इसमें कहा कि यह इल्जाम सरासर गलत है, मैने कोई धमकी नहीं दी। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करता हूं। इसके बाद इस मुद्दे गवाहों और विवेचक के बयानों का जिक्र करते हुए कुल दस प्रश्न किए गए। इनके उत्तर में मुख्तार ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों से मना किया। न्यायालय ने उससे पूछा कि उसे कुछ और बोलना तो उसने लिखित में उत्तर देने की बात कही। न्यायालय ने इसे मंजूर करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए तिथि तय की, जिसके बाद आज अधिवक्ताओं की बहस होगी। सुनवाई के दौरान न्यायालय में मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी और आदित्य वर्मा रहेंगे।
22 जनवरी 1997 को हुआ था एनके रुंगटा का अपहरण
भेलूपुर के जवाहर नगर एक्सटेंशन कालोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को किडनैपिंग कर लिया गया था। इस किडनैपिंग काण्ड की विवेचना चल रही थी इस बीच पांच नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा के लैंडलाइन टेलीफोन पर धमकी दी गई कि किडनैपिंग काण्ड में पुलिस अथवा CBI में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा। इस मुद्दे में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध धमकाने का केस दर्ज किया गया था।