उत्तर प्रदेश

आचार संहिता उल्लंघन समेत तीन मामलों में अब्बास अंसारी की MP-MLA कोर्ट में हुई पेशी

मऊ में सदर विधानसभा से विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच सहित और आचार संहिता उल्लंघन समेत तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की MP-MLA न्यायालय में पेशी हुई.

तीनों मामलों में कासगंज कारावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेशी कराई गई. सभी मामलों में सुनवाई के बाद प्रभारी सीजेएम ने दो मामलों में 4 जून और एक मुद्दे में 5 जून को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. इसमें दो मुद्दे शहर कोतवाली और एक मुद्दा दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है.

तीन मामलों की हुई सुनवाई

पहला मुद्दा शहर कोतवाली क्षेत्र का है. इस मुद्दे में अभियोजन के मुताबिक एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई और विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया.

आरोप था कि 3 मार्च 2022 को सदर सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास ने पहाड़पुरा मैदान में जनसभा के दौरान ऑफिसरों से हिसाब-किताब करने की बात कही थी.

पुलिस ने जांच के बाद अब्बास अंसारी और उसके भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश किया गया है. मुद्दे में उमर अंसारी न्यायालय में पेश नहीं हुए, उनकी ओर से गैरहाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया. वहीं अब्बास की वीसी के जरिए पेशी हुई. प्रभारी सीजेएम ने मुद्दे में साक्ष्य के लिए अगली तिथि 5 जून को तय की है.

बिना अनुमति के चुनाव प्रचार का भी मुद्दा दर्ज

दूसरा मुद्दा भी शहर कोतवाली क्षेत्र का है. इस मुद्दे में अभियोजन के मुताबिक एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ. इल्जाम है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु के पूरा तक रोड शो निकाला.

जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी. पुलिस ने मुद्दे में एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित किया.

तीसरा मुद्दा दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है. जिसमें तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को आचार संहिता उल्लंघन के मुद्दे में एफआईआर दर्ज हुई थी. मुद्दे में पुलिस ने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इशराईल अंसारी और रमेश राम के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया है. हाई कोर्ट के आदेश पर सीजेएम ने धारा 188, 171 भादवि के इल्जाम से मुक्त कर दिया है.

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