कांग्रेस नेता धाकड़ समेत 43 बरी, 1 को मिली सजा
Ratlam News: रतलाम के धमनोद गांव में 4 जून 2017 को हुए किसान आंदोलन में हुई हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बहुचर्चित मुद्दे में करीब 7 वर्ष बाद न्यायालय का निर्णय आ गया है। इस मुद्दे में 44 आरोपियों का चालान पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। जिसमें मुख्य आरोपी डीपी धाकड़ द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया था। वहीं 1 भगवतीलाल पाटीदार द्वारा पथराव में पुलिस जवान को गंभीर चोट आई थी। अब इसमें से 43 आरोपितों को बरी कर दिया है, और 1 आरोपी को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
वहीं अधिक जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि 4 जून 2017 को शाम धमनोद में किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के दौरान पथराव हुआ था जिसमे 1 पुलिस जवान को गंभीर चोट आई थी। इस मुद्दे में 12 फरियादी पुलिसवालों में से 6 ने घटना में बयान बदल दिए। वहीं 43 बरी हुए आरोपितों में कांग्रेस पार्टी नेता डीपी धाकड़, राजेश भरावा, राजेश पुरोहित, सहित वर्तमान के भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल है, जो 2017 में कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
एक दूसरे को खिलाई मिठाई
कोर्ट के निर्णय के बाद सभी बरी हुए कांग्रेसियों के साथ वर्तमान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी कोर्ट से बरी होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कोर्ट के सामने सड़क पर सभी ने नारेबाजी कर जीत की खुशी जाहिर की।
आखिर क्या था मामला
बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में 4 जून 2017 की शाम किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी ग्राम डेलनपुर में प्रदर्शन कर रहे थे। यहां प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे। कुछ लोग सड़क पर आ गए थे, पुलिस ने उन्हें समझाकर हटाने की कोशिन की, लेकिन इस दौरान टकराव की स्थिति बन गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस दल पर पथराव कर दिया था, तीन वाहनों में आग लगा दी गई थी। हिंसक हुए इस आंदोलन में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसे लेकर इल्जाम था कि मौके पर किसान नेता डीपी धाकड़ ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, जिसके बाद अत्याचार हुई थी।