उत्तर प्रदेश

यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली अब अमरमणि की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी संपत्तियां कुर्क किए जाने के आदेश के मुद्दे में अमरमणि त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बस्ती सेशन न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए न्यायालय ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित कर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया है

बस्ती की स्पेशल न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी अमरमणि त्रिपाठी की इस याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई पूरी हो गई सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हलफनामे में तारीखों पर अंतर पाया गया इस पर उच्च न्यायालय ने बस्ती की स्पेशल न्यायालय से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को बोला है
अब उच्च न्यायालय में 15 मार्च को इस मुद्दे की अगली सुनवाई होगी बुधवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने स्पेशल न्यायालय के आदेश पर रोक लगाए जाने की अमरमणि त्रिपाठी की मांग को ना मंजूर कर दिया उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया
2001 में व्यापारी के बेटे के किडनैपिंग का मामला
बस्ती जिले में वर्ष 2001 में व्यापारी के बेटे के किडनैपिंग से यह मुद्दा जुड़ा है 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का किडनैपिंग हो गया था पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के घर से बरामद किया था
मामले में अमरमणि समेत नौ लोग आरोपी हैं अमरमणि त्रिपाठी कारावास से छूटने के बाद भी इस मुद्दे में न्यायालय में पेश नहीं हुए थे निचली न्यायालय ने उन्हें फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था अमरमणि की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल अर्जी में निचली न्यायालय के कुर्की के आदेश पर रोक लगाए जाने और न्यायालय में सरेंडर करने पर उन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई थी

Related Articles

Back to top button