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केंद्र सरकार ने तैयार की नई गाइडलाइन, कोचिंग सेंटर में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का नहीं होगा दाखिला

कोचिंग सेंटर दिशानिर्देश: केंद्र गवर्नमेंट ने अब निजी कोचिंग सेंटरों की दादागिरी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है केंद्र गवर्नमेंट ने नयी गाइडलाइन तैयार की है इन नयी गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी आदमी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकेगा इसके लिए सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा इतना ही नहीं कोचिंग सेंटर अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं देगा कोई भी कोचिंग सेंटर किसी भी विद्यार्थी से मनमानी फीस नहीं वसूल सकता

केंद्र गवर्नमेंट ने यह गाइडलाइन देशभर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की बढ़ती खुदकुशी के मामलों और राष्ट्र में बेईमान कोचिंग सेंटरों की धमकाने को देखते हुए ली है दिशानिर्देशों के अनुसार, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, एनईईटी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटरों के पास अग्नि और कक्षा सुरक्षा से संबंधित एनओसी होनी चाहिए छात्रों को परीक्षा और कामयाबी के दबाव से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी मौजूद करायी जानी चाहिए

दिशानिर्देश पहले ही घोषित किए जा चुके हैं

कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन 2024 के लिए दिशानिर्देश पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा चुके हैं जबकि कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग संस्थानों के विनियमन के लिए कानून हैं, केंद्र गवर्नमेंट ने कहीं भी खुलने वाले निजी कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और उच्च शुल्क वसूलने और वहां खुदकुशी के बढ़ते मामलों के बीच इन मॉडल दिशानिर्देशों का प्रस्ताव दिया है

दिशानिर्देशों में बोला गया है कि विद्यार्थियों पर तीव्र प्रतिस्पर्धा और अकादमी के दबाव को देखते हुए, कोचिंग सेंटरों को बच्चों के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों को तनाव से बचाना चाहिए और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए किसी अनुभवी मनोवैज्ञानिक की सहायता लेनी चाहिए

नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना लगेगा

गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्रेशन न कराने और नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटरों को भारी जुर्माना देना होगा पहली बार उल्लंघन करने पर 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कैंसर के साथ भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना होगा

शुल्क 10 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा

दिशानिर्देशों के अनुसार, पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकती है यदि कोई विद्यार्थी पूरी फीस का भुगतान करने के बाद पाठ्यक्रम छोड़ने के लिए आवेदन करता है, तो पाठ्यक्रम की शेष राशि वापस करनी होगी रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी

क्लास 5 घंटे से अधिक नहीं चलेगी

किसी भी हालात में विद्यालयों या संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगी एक दिन में कक्षाएं 5 घंटे से अधिक नहीं चलेंगी सुबह और देर रात की कक्षाएं नहीं होंगी छात्रों और शिक्षकों को एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी त्योहारों के दौरान कोचिंग सेंटर विद्यार्थियों को परिवार से जुड़ने और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का मौका देंगे

16 साल से कम उम्र के बच्चों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा

केंद्र गवर्नमेंट द्वारा सार्वजनिक कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 के लिए पेश किए गए दिशानिर्देशों से पता चलता है कि 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटरों में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए दिशानिर्देश यह भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटरों को माता-पिता और विद्यार्थियों को झूठे वादे या रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए

कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को काम पर नहीं रखा जाएगा

दिशानिर्देशों के अनुसार, स्नातक या कम योग्य ट्यूटर्स को कोचिंग कक्षाएं पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी उचित नज़र सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र ने ऐसे दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है

आँकड़े डरावने हैं

अकेले 2023 में, इच्छुक विद्यार्थियों की खुदकुशी के 28 मुद्दे दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक संख्या हिंदुस्तान की मशहूर कोचिंग मंडी कोटा, राजस्थान में थी इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके

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