लेटैस्ट न्यूज़

हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की आपराधिक अपील पर सुनवाई टाली 13 मई तक…

प्रयागराज (भाषा): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की आपराधिक अपील पर सुनवाई 13 मई तक के लिए टाल दी है अंसारी ने गाजीपुर की एक न्यायालय द्वारा गैंगस्टर मुद्दे में गुनाह सिद्धि और चार वर्ष की सजा को चुनौती देते हुए यह अपील दाखिल की है साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की मर्डर के बाद अफजाल पर गैंगस्टर कानून के अनुसार यह मुद्दा दर्ज किया गया था अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा (Ghazipur Lok Sabha) से सपा के प्रत्याशी हैं

प्रदेश गवर्नमेंट ने सजा बढ़ाने की अपील की है
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अफजाल (Afzal Ansari) की अपील के साथ ही इस मुद्दे में अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग वाली प्रदेश गवर्नमेंट की अपील और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय द्वारा दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 13 मई तय करने का निर्देश दिया है ष्णानंद राय के बेटे ने अफजाल की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए यह याचिका दाखिल की है इससे पहले गाजीपुर की एमपी-एमएलए न्यायालय ने 29 अप्रैल 2023 को दिए गए फैसला के बाद अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य हो गए थे निचली न्यायालय ने अंसारी को गुनेहगार करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई थी और उन पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था

24 जुलाई ने दी थी जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) ने 24 जुलाई 2023 को पूर्व सांसद (Afzal Ansari) को जमानत दी थी लेकिन इस मुद्दे में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था इसके बाद अफजाल को कारावास से रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई थी इसके अतिरिक्त अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए थे क्योंकि उन्हें दो वर्ष से अधिक की सजा हुई थी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला के मुताबिक यदि एक आदमी को दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो वह आनें वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता

सुप्रीम न्यायालय ने लगाई थी सजा पर रोक
लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी जिसके रिज़ल्ट स्वरूप, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई थी और वह लोकसभा चुनाव लड़ने के पात्र हो गए हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित आपराधिक अपील पर तेजी से सुनवाई करने और 30 जून तक फैसला करने का निर्देश दिया था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में मर्डर में अफजाल अंसारी की कथित संलिप्तता के आधार पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना में उन पर गैंगस्टर कानून के अनुसार मुद्दा दर्ज किया गया था

Related Articles

Back to top button