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PM मोदी की रैली में स्कूल प्रशासन पर क्यों दर्ज हुआ केस

Madras High Court Hearing: मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई है और पूछा है कि स्कूली यूनिफॉर्म में बच्चों को पीएम की रैली में ले जाना कोई क्राइम है मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने विद्यालय के विरुद्ध इस मुद्दे में मुकदमा दर्ज क्यों किया मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) के जस्टिस जी जयचंद्रन ने पुलिस से उत्तर मांगा है कि साईं बाबा विद्यालयम मिडिल विद्यालय के विरुद्ध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा क्यों लगाई आइए जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है और पुलिस को फटकार क्यों लगाई गई है

TOI में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 18 मार्च को तमिलनाडु में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स आईं कि साईं बाबा विद्यालयम मिडिल विद्यालय करीब 32 बच्चों को विद्यालय की यूनिफॉर्म में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो में ले गया था इसके बाद पुलिस ने विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध केज दर्ज कर लिया हालांकि, विद्यालय प्रशासन इसके विरुद्ध न्यायालय चला गया और राहत की मांग की विद्यालय प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस से उत्तर तलब किया है

 

मामले पर न्यायधीश की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने बोला कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम भी चुनावी प्रचार के दौरान आई शख़्सियतों और नेताओं को देखने जाया करते थे इस मुद्दे में मुकदमा दर्ज करना बड़ा मुद्दा है इस पर गौर देना महत्वपूर्ण है न्यायधीश ने ये भी बोला कि हमें पता चला है कि महज मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है इस पर भी मद्रास उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई

 

स्कूल प्रशासन की दलील

वहीं, विद्यालय प्रशासन ने बोला कि यह केस झूठा है और हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है विद्यालय एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ पूछा नहीं गया बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने क्या कदम उठाए, पुलिस ने ये भी जानने की प्रयास नहीं की विद्यालय यूनिफॉर्म में बच्चों को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो में ले जाने का इल्जाम भी झूठा है इसके अतिरिक्त बच्चों को जबरदस्ती वहां ले जाने की बात में भी कोई सच्चाई नहीं है

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