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अज्ञात महिला के साथ बलात्कार, बैंगलोर से ऑटो ड्राइवर मुबारक खान गिरफ्तार

बैंगलोर: कर्नाटक पुलिस ने हाल ही में बेंगलुरु में एक 38 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक को मध्य बेंगलुरु के शांतिनगर में एक निर्माणाधीन इमारत के पास एक अज्ञात स्त्री के साथ दुष्कर्म करने और उसकी मर्डर करने के इल्जाम में अरैस्ट किया है पुलिस ने आरोपी की पहचान कॉटनपेट के अंजनप्पा गार्डन निवासी बधाई खान के रूप में की है

हालाँकि, पुलिस अभी तक पीड़ित की पहचान नहीं कर पाई है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच मानी जा रही है पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सुबह-सुबह कैब का प्रतीक्षा कर रही एक स्त्री को उठाया और उसे एक खाली इमारत की पहली मंजिल पर ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे मारने के लिए इमारत से धक्का दे दिया पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि स्त्री की मर्डर से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें कहा कि आरोपी बधाई खान ने पीड़ित स्त्री को 28 फरवरी की आधी रात को केआर बाजार के पास से उठाया था  हालांकि, एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, यह आपराधिक घटना 20 फरवरी को हुई बताई जा रही है एक पुलिस अधिकारी ने बोला कि, “वह (आरोपी) उसे नहीं जानता था और उसे उसकी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी पीड़िता ने उसकी ऑटो को किराए पर लिया था, लेकिन उसके बाद चीजें बदल गईं

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी बधाई खान पीड़िता को एक निर्माणाधीन इमारत में ले गया  कुछ समय बाद, स्त्री ने उसकी यौन गतिविधियों का विरोध किया, हालांकि, वह उस पर यौन धावा करता रहा और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब पीड़ित स्त्री ने पुलिस के पास जाने की बात कही तो आरोपी घबरा गया फिर उसने कथित तौर पर सुबह करीब 4 बजे उसे इमारत की पहली मंजिल से धक्का दे दिया सुबह करीब 11 बजे राहगीरों को पीड़िता का मृतशरीर मिला

घटना के बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि पीड़िता के सिर पर चोटें थीं प्रारंभ में, मुद्दे को अप्राकृतिक मौत रिपोर्ट (यूडीआर) के रूप में लिया गया था हालांकि, मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद पुलिस को आगे की जांच करनी पड़ी जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया और नेटवर्क डंप इकट्ठा किया जो उन्हें आरोपी बधाई खान तक ले गया पुलिस ऑफिसरों के मुताबिक, आरोपी ने उसकी मर्डर करने की बात कबूल कर ली है जब उसने पुलिस को बताने की धमकी दी तो वह कथित तौर पर नाराज हो गया और उसी क्षण उसे धक्का दे दिया

इस मुद्दे में संपांगीराम नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 302 (हत्या) के अनुसार एफआईआर दर्ज की है

 

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