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 विदेश में छिपे आतंकी लखबीर सिंह लांडा को अदालत ने किया भगोड़ा घोषित

Terrorist Lakhbir Singh Landa News: विदेश में छिपे आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा  को मोहाली की विशेष एनआईए न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. लांडा  और उसके साथियों की संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई प्रारम्भ हो गई है. एनआईए ने रोपियों को भगोड़ा घोषित करने की याचिका दाखिल की थी.

एनआईए की याचिका दाखिल होने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को न्यायालय में पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया था. समयसीमा बीत जाने के बाद लांडा  को भगोड़ा घोषित कर दिया गया. 2023 में एनआईए ने लांडा  और उसके साथियों के विरुद्ध मुद्दा दर्ज किया था.

सरकार ने हाल ही लांडा को आतंकवादी घोषित किया
बता दें हाल ही केंद्र गवर्नमेंट ने कनाडा में रह रहे सदस्य लखबीर सिंह उर्फ लांडा को आतंकवाद रोधी कानून के अनुसार ‘आतंकवादी’ घोषित घोषित किया था.

एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सिंह पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय पर मई 2022 में ग्रेनेड हमले में शामिल था. इसके अतिरिक्त वह राष्ट्र में आतंकी कृत्यों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विस्फोटकों, हथियारों और आधुनिक हथियारों की आपूर्ति में भी शामिल है.

कनाडा में रहता है लांडा
सिंह पंजाब के तरन तारन जिले में हरिके का रहने वाला है और अभी कनाडा में एल्बर्ट के एडमोन्टन शहर में रहता है. वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का कार्यकर्ता है.

वह पंजाब और राष्ट्र के अन्य हिस्सों में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने, वसूली, हत्याओं, आईईडी लगाने, हथियारों और ड्रग्स की स्मग्लिंग और आतंकी कृत्यों के लिए पैसों के लेनदेन से जुड़े कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

सरकार ने बोला कि लांडा और उसके साथी टारगेटिड हत्याएं और वसूली कर पंजाब में शांति, कानून एवं प्रबंध की स्थिति बिगाड़ने की षड्यंत्र और राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अन्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं.

अधिसूचना में बोला गया है, ‘केंद्र गवर्नमेंट का मानना है कि लखबीर सिंह उर्फ लांडा आतंकी गतिविधियों में शामिल है और उसे अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून की चौथी अनुसूची में आतंकी के रूप में शामिल किया जाता है.

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