बिज़नस

जानें क्या है 13ए है और कैसे इसने कांग्रेस का बिगाड़ दिया बैलैंस…

Congress Income Tax Case: लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस पार्टी में ठन गई है कांग्रेस पार्टी ने आयकर डिपार्टमेंट की ओर से पार्टी के बैंक एकाउंट फ्रीज किए जाने पर भाजपा को घेरा है और उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि चुनाव से पहले उनके बैंक एकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं उनके पास पोस्टर छपवाने तक के लिए पैसे नहीं है  प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाए कि उनके और सहयोगी संगठनों के करीब 11 खातों को सील कर दिया गया है वहीं भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के हमले को उनका अल्पज्ञान करार दिया है भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बोला कि “इनकम टैक्स का एक सेक्शन 13ए के अनुसार सभी सियासी दल को आयकर में छूट मिलती है, लेकिन उसके साथ ही उन सियासी दलों को अपना रिटर्न फाइल करना होता है”  इस पूरे टकराव में आयकर की 13A का जिक्र बार-बार हुआ है आइए समझते हैं कि ये 13ए है क्या और कैसे इसने कांग्रेस पार्टी का बैलैंस बिगाड़ दिया है

राजनीतिक पार्टियों को आयकर में छूट 

इनकम टैक्स के नियम के अनुसार हिंदुस्तान में सियासी दलों को इनकम टैक्स की छूट मिलती है उन्हें आयकर नहीं देना पड़ता है  जिस तरह से आम करदाताओं (Taxpayers) को भिन्न-भिन्न धाराओं जैसे की 80C, 80D में टैक्स में छूट मिलती है उसी तरह से सियासी पार्टियों को इनकम टैक्स नियम के 13A के अनुसार टैक्स में छूट मिलती है इनकम टैक्स नियम के अनुसार जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-29A के अनुसार रजिस्टर्ड सभी सियासी दलों को आयकर के सेक्शन 13A के अनुसार आयकर में 100 प्रतिशत की टैक्स छूट मिलती है

टैक्स में छूट तो फिर कैसे बिगड़ा कांग्रेस पार्टी का बैंक बैलेंस  

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बैंक खातों के सीज किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ITAT में स्टे एप्लिकेशन दिया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया आपके मन में भी प्रश्न उठ रहे होंगे कि जब सियासी पार्टियों को टैक्स में छूट मिलती है तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों कठिन में फंसी दरअसल अपनी ढिलाई की वजह से कांग्रेस पार्टी का बैंक बैलेंस बिगड़ा है  नियम के अनुसार सियासी दलों को सभी तरह के इनकम पर जैसे कि ब्याज, घर, प्रॉपर्टी, चंदा आदि सब पर आयकर में 100 प्रतिशत की टैक्स छूट मिलती है हालांकि पार्टियों को 20 हजार से अधिक के इनकम की पूरी डिटेल अपने पास रखनी होती है पर्सनल तौर पर 2 हजार से अधिक के डोनेशन की जानकारी भी सियासी दलों को अपने पास रखना होता है

क्या कहता है 13A का नियम

आयकर कानून की धारा-13A के अनुसार सियासी दलों को अपने बैंक एकाउंट का रिटर्न दाखिल करना भी महत्वपूर्ण है सियासी पार्टियों को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-29C अपनी ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजनी होती है वहीं इनकम टैक्स विभाग में हर वर्ष तय समयसीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है इसी नियम में कांग्रेस पार्टी फंस गई है आयकर की धारा-139(4B) के अनुसार सियासी दलों को समय पर टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है  तय तारीख पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर पार्टियों को आयकर में मिलने वाली छूट रद्द हो जाती है ऐसा होने पर सियासी पार्टियों को भी राष्ट्र के आम नागरिकों की तरह टैक्स भरना होता है

कांग्रेस की अनदेखी का नतीजा 

कांग्रेस पार्टी की ओर से भी वर्ष 2017-18 में आयकर रिटर्न दाखिल करने में अनदेखी हुई जिसे लेकर आयकर डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें  नोटिस भेजा गया पार्टी ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी क्या कि अब उनके बैंक एकाउंट फ्रीज हो गए इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को वित्त साल 1993-94 के लिए अलग नोटिस भेजा है आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ रुपए की डिमांड जेनरेट किया कांग्रेस पार्टी ने इस डिमांड को चुनौती दी है कांग्रेस पार्टी को अपने खाते में 115 करोड़ रुपए मेंटेन करने का आदेश दिया गया हालांकि कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है कि रिकवरी के नाम पर इनकम टैक्स विभाग ने खाते में पड़े 65 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं

Related Articles

Back to top button