उत्तर प्रदेश

शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, बोतल खरीदने से पहले जान लें ये नया नियम

Noida administration appeal resident reports buying liquor from delhi gurugram: शराब के शौकीनों के लिए बुरी समाचार है नोएडा प्रशासन ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी की है, जो दिल्ली और गुरुग्राम से Bulk में शराब की बोतलें लेकर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में लेकर आते हैं दरअसल, यूपी में दिल्ली और गुरुग्राम के मुकाबले महंगी शराब मिलती है जिसके चलते लोग पैसे बचाने के लिए खासतौर पर हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर इलाकों से शराब खरीदते हैं अब ऐसे लोगों पर पकड़े जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा

सूचना देने वालों की डिटेल रखी जाएगी कॉन्फिडेंशियल

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए अपील जारी की है अपील में ऐसे लोग जो दिल्ली या हरियाणा से शराब लेकर उत्तर प्रदेश में आते दिखें उनकी सूचना देने का आग्रह किया गया है प्रशासन के मुताबिक नियम अन्य राज्य से सिर्फ़ एक बोतल अपने साथ लेकर यूपी की सीमा में घुसने की अनुमति देते हैं लोगों से अपील है कि यदि एक से अधिक बोतल लेकर कोई बॉर्डर पार करता दिखे या उसकी सूचना हो तो इस बारे में प्रशासन को बताएं ऐसा करने वालों की डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी लोग इस बात की सूचना नोएडा पुलिस के नंबर 112 पर दे सकते हैं

जान लें क्या है नियम, लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना  

जिला प्रशासन के मुताबिक इससे जिले में आबकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी और शराब की सेल भी बढ़ेगी जिला एक्साइज ऑफिसर सुबोध कुमार के मुताबिक इस नए कदम से जिले का रेवेन्यू बढ़ेगा उनका बोलना था कि जिले में एक बोतल से अधिक शराब की बोतल लाना दंडनीय क्राइम है उनका बोलना था कि नियमों के मुताबिक पकड़े गए लोगों पर सेक्शन 63, एक्साइज एक्ट 1910 के अनुसार कारावास भेजने और 5000 रुपये तक जुर्माना लेने का प्रावधान है जिला प्रशासन इस बारे में जागरूकता ड्राइव चलाएगी

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