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Arvind Kejriwal News: केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सुनवाई…

Supreme Court hearing on Kejriwal Plea: तिहाड़ कारावास में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई की हर संभव प्रयास कर रहे हैं दिल्ली उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय पहुंचे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध लगाई गई याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी है आम आदमी पार्टी को आशा है कि संजय सिंह की तरह केजरीवाल को भी उच्चतम न्यायालय से राहत मिलेगी

कब होगी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई?

हालांकि, अभी यह तय नहीं हो पाया है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई कब होगी केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CJI के सामने मुद्दा उठाया इस पर CJI ने बोला कि जल्द सुनवाई के लिए ईमेल भेजें सिंघवी ने बोला कि ये सीएम की गिरफ्तारी का मुद्दा है गिरफ्तारी गलत है CJI ने बोला कि आप ईमेल भेजे, हम देखेंगे इस पर सिंघवी की ओर से कहा गया कि ईमेल भेज दिया है CJI ने बोला कि हम जल्द सुनवाई की मांग वाले लेटर को देखेंगे आशा है कि आज ही CJI लंच टाइम में केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से भेजे गए मेल को देखकर तय करेंगे कि कब मुद्दा सुनवाई पर लगाया जा सकता है

राऊज एवेन्यू न्यायालय से केजरीवाल को झटका

इससे पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राऊज एवेन्यू न्यायालय से आज (10 अप्रैल) झटका लगा था और न्यायालय ने उन्हें सप्ताह में 2 दिन की स्थान 5 दिन अपने वकीलों से मिलने की याचिका खारिज कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू न्यायालय में भी एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कारावास के अंदर अपने वकीलों से सप्ताह में 5 दिन मिलने की इजाजत मांगी थी उन्होंने न्यायालय में दलील दी थी कि 30 से अधिक मुकदमा पर बात करने के लिए 2 मुलाकात कम हैं हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया था और बोला था क केजरीवाल की मांग कारावास के नियमों के खिलाफ है दोनों पक्षों ती दलील सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को ठहराया था सही

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील पर गौर किया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को अरैस्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत थे

कोर्ट ने बोला था, ‘हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कानून का पालन किया है ट्रायल न्यायालय का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं‘ पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था

ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले के मुद्दे में को अरैस्ट किया था इसके बाद न्यायालय ने 28 मार्च और फिर 1 अप्रैल तक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था 1 अप्रैल को फिर जब केजरीवाल को न्यायालय में पेश किया गया तो उन्हें 15 दिन के लिए कारावास भेज दिया गया

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