जयाप्रदा के गैर जमानती वारंट मामले में 21 मार्च को मिली सुनवाई की तारीख
फ़िल्म अदाकारा और पूर्व सांसद जयाप्रदा के एक मुद्दे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद तारीख लग गई। जयाप्रदा के विरुद्ध मुरादाबाद की एमपी-एमएलए न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसी मुद्दे में न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जयाप्रदा के वकील शम्स-उज़-ज़मान ने दाखिल आवेदन के समर्थन में दाखिल हलफनामे में गलती होने की बात कहते हुए अर्जी में संशोधन आवेदन पेश करने की अनुमति मांगी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक सप्ताह में संशोधन आवेदन पेश करने की स्वीकृति दे दी। अब मुद्दे में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। एमपी-एमएलए न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी करने के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल हुई थी। जयाप्रदा ने एमपी-एमएलए न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है। जयाप्रदा के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी के मुद्दे में बयान दर्ज न कराने पर मुरादाबाद एमपी-एमएलए न्यायालय ने पिछले वर्ष नवंबर में एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था।
क्या है जयाप्रदा का पूरा मामला
2019 में मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी सांसद चिकित्सक एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान के लिए आयोजित सम्मान कार्यक्रम में फिल्म अदाकारा और पूर्व सांसद जयप्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। इस कार्यक्रम में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी शामिल हुए थे। अमर्यादित टिप्प्णी के मुद्दे में जयाप्रदा के पीआरओ मुस्तफा हुसैन ने मुरादाबाद के कटघर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सांसद डॉ एसटी हसन, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया था। यह केस एमपी-एमएलए न्यायालय में विचाराधीन है।
नवंबर 2023 में जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू
इस मुद्दे में जयाप्रदा पिछले काफी समय से गवाही देने न्यायालय नहीं पहुंच रही थीं। कई बार जमानती वारंट जारी होने के बावजूद जयाप्रदा न्यायालय में बयान दर्ज कराने नहीं गईं थीं। इसी के बाद एमपी-एमएलए न्यायालय ने जयाप्रदा के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए उनके विरुद्ध नवंबर 2023 में एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था। अपने विरुद्ध जारी हुए गैर जमानती वारंट के विरुद्ध अदाकारा जयाप्रदा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस मुद्दे की सुनवाई कर रही है।