स्कूली छात्राओं को घर से आने-जाने के लिए साइकिल बैंक की शुरुआत
रांची/हजारीबाग : झारखंड के हजारीबाग में स्कूली छात्राओं को घर से आने-जाने के लिए साइकिल बैंक की आरंभ की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा ने साइकिल बैंक की आरंभ करते हुए करीब 400 स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित किए। दूर-दराज के गांवों में रहने वाली स्कूली छात्राओं के लिए केयर टुडे के योगदान से इस साइकिल बैंक की आरंभ की गई है। मीडिया की खबरों में कहा यह जा रहा है कि इस योजना के अनुसार जिले के अन्य छात्राओं को भी साइकिल बैंक की ओर से साइकिलें मौजूद कराई जाएंगी।
मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद जमा करानी होगी साइकिल
ऑल इण्डिया रेडियो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल बैंक की आरंभ की है। इस मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि जिले में साइकिल बैंक बनाया गया है। इससे 400 बच्चियों को साइकिल दी गई है। इन बच्चियों के बाद ये साइकिलें मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा देने तक ही रहेगी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद छात्राओं को साइकिल वापस जमा करानी होगी। उन्होंने बोला कि इस बाद अन्य दूसरी छात्राओं को भी विद्यालय आने-जाने के लिए साइकिलें प्रदान की जाएंगी।
छात्राओं को दी गई 20 लाख रुपये की साइकिल
हजारीबाग से सासंद जयंत सिन्हा ने जानकारी दी कि उन्होंने कर्जन ग्राउंड में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों की करीब 400 छात्राओं के बीच 20 लाख रुपये की साइकिलों का वितरण किया है। उन्होंने यह भी बोला कि यह एक साइकिल बैंक हैं। इसके अनुसार जिन बालिकाओं को साइकिल दी गई, उनके द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वही साइकिल दूसरी छात्रा को दी जाएगी।
भारत में साइकिल चलाने के नियम
- भारत में साइकिल चलाने के नियम और कानून भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। हालांकि, कुछ सामान्य दिशानिर्देश हैं, जिनका पालन पूरे राष्ट्र में किया जाता है।
- सड़क पर किसी भी अन्य गाड़ी की तरह साइकिल चालकों को भी यातायात कानूनों और संकेतों का पालन करना चाहिए।
- साइकिल चालकों को मुड़ते या रुकते समय हाथ के संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- रात में साइकिल चलाते समय चालकों को मुनासिब प्रकाश प्रबंध और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए।
- तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में साइकिल चालकों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है।
- साइकिल चालकों को एक साथ एक से अधिक लोगों को ले जाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उसे इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया हो।
- शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने के बाद साइकिल चलाना अवैध है।
- 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सड़क पर साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है।
- साइकिल चालकों को फुटपाथों पर तब तक सवारी नहीं करनी चाहिए, जब तक कि संकेत न मिले कि इसकी अनुमति है।
- यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि इन नियमों को 2021 से अपडेट किया गया है और नए नियमों के लिए क्षेत्रीय ऑफिसरों से जांच संपर्क करना अधिक बेहतर है।