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एस्‍टेट टैक्‍स से कैसे अलग है विरासत टैक्‍स

Inheritance Tax in India: भारतीय ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) ने व‍िरासत टैक्‍स (Inheritance Tax) को लेकर बड़ा बयान द‍िया है पित्रोदा का बयान राष्ट्र में अमीरों की सम्पत्ति को लेकर चर्चा का विषय बन गया है सैम पित्रोदा ने शिकागो में बोला क‍ि अमेरिका में व‍िरासत में छोड़ी गई संपत्‍त‍ि पर टैक्‍स लगता है वहां पर यद‍ि क‍िसी के पास 100 मिलियन $ की प्रॉपर्टी है और वह मर जाता है तो उसके बच्‍चों को सिर्फ़ उस संपत्‍त‍ि का 45 प्रत‍िशत ह‍िस्‍सा ही म‍िलता है यानी बाकी की 55 प्रत‍िशत प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है

‘यह निष्पक्ष कानून मुझे अच्छा लगता है’

उन्‍होंने इस कानून की वकालत करते हुए बोला क‍ि यह कानून कहता है कि आपने अपने जीवन में जो भी संपत्ति बनाई जब आप इस दुन‍िया से जा रहे हैं तो आपको इस संपत्‍त‍ि का आधा ह‍िस्‍सा जनता के लिए छोड़ना चाह‍िए उन्‍होंने कहा, यह एक निष्पक्ष कानून है और मुझे अच्छा लगता है लेक‍िन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में यद‍ि क‍िसी के पास 10 अरब की संपत्‍त‍ि है और वह मर गया तो उसके बच्‍चों को पूरी संपत्‍त‍ि म‍िल जाती है इसमें से जनता को कुछ नहीं म‍िलता उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी ने क‍िनारा कर ल‍िया है

पोस्‍ट पर यूजर्स ने म‍िली-जुली राय दी
उन्‍होंने कहा, इस कानून पर लोगों को चर्चा करनी होगी मुझे यह नहीं पता इसका निष्कर्ष क्‍या न‍िकलेगा लेक‍िन पैसे के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने के दौरान नयी नीतियों पर भी चर्चा होनी चाहि‍ए पित्रोदा की तरफ से एक्‍स पर की गई इस पोस्‍ट को यूजर्स ने म‍िली-जुली राय दी है कुछ यूजर्स ने उनके इस सुझाव पर आपत्‍त‍ि जताई है, वहीं कुछ इसे अच्‍छा बता रहे हैं यद‍ि अमीरों की सम्पत्ति में से गवर्नमेंट के पास आधा ह‍िस्‍सा चला गया तो यह रोचक हो सकता है आइए जानते हैं व‍िरासत टैक्‍स के बारे में व‍िस्‍तार से-

व‍िरासत टैक्‍स क्‍या है?
कई राष्ट्रों में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्‍स लगाया जाता है इसे विरासत कर (Inheritance Tax) बोला जाता है यह टैक्‍स संपत्ति पाने वाले आदमी को देना होता है अमेरिका में विरासत टैक्‍स का चलन सामान्‍य नहीं है वर्ष 2023 तक केवल छह राज्यों में ही विरासत कर (Inheritance Tax) लगता है यह टैक्‍स इस बात पर ड‍िपेंड करता है क‍ि मरने वाला आदमी किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की मूल्य कितनी है और इसके हकदार आदमी का मरने वाले से क्‍या र‍िश्‍ता है

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विरासत टैक्‍स और संपत्ति कर (estate tax) दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं एस्‍टेट टैक्‍स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस संपत्ति पर लगाया जाता है विरासत टैक्‍स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है अमेरिका की गवर्नमेंट बड़ी संपत्ति पर सीधे एस्‍टेट टैक्‍स लगाती है लेकिन यदि इस संपत्ति से कोई कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्‍स भी लगता है अमेरिका में विरासत में संपत्ति पाने वालों पर अलग से कोई विरासत टैक्‍स नहीं लगता अभी अमेर‍िका में आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिलवेन‍िया में आपको विरासत में म‍िली प्रॉपर्टी पर टैक्स की परंपर है लेक‍िन यह लगेगा या नहीं, कई बातों पर न‍िर्भर करता है

कैसे होता है कैलकुलेट
विरासत टैक्‍स सिर्फ़ उस धनराशि पर लगता है जो एक ल‍िम‍िट से अधिक हो यद‍ि विरासत की धनराशि तय ल‍िम‍िट से कम है तो उस पर यह टैक्स नहीं लगाया जाता उस ल‍िम‍िट से अधिक होने पर, टैक्स की रेट धीरे-धीरे बढ़ती जाती है आमतौर पर आरंभ में 10% से कम टैक्स लगाया जाता है और फिर यह बढ़कर 15% से 18% के बीच हो जाता है आपको जो छूट मिलेगी और आप पर जो टैक्स दर लगेगा, वह इस पर निर्भर करता है कि आपका मरने वाले आदमी से क्या रिश्ता था

 

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