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अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के कई नियम

वित्त साल 2023-24 के समाप्त होने में अब सिर्फ़ दो दिन बाकि रह गया है एक अप्रैल से आप अपना आयकर रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भी जारी कर दिया है इन फॉर्म को आप आयकर की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं हालांकि, अगले महीने की पहली तारीख से आयकर से जुड़े नियम में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इसके अलावा, फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था यानी चुनाव और गवर्नमेंट के गठन तक का बजट जुलाई में संसद सत्र के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाना है समझा जा रहा है कि इसमें गवर्नमेंट टैक्स के प्रावधान में कुछ परिवर्तन कर सकती है हालांकि, अभी हम आपको ऐसे नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो एक अप्रैल से बदलने वाले हैं

नयी टैक्स रिजीम होगी डिफॉल्ट

अगर अभी भी आप अपना आयकर रिटर्न पूरे टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करते समय आपको सावधानी रखने की जरुरत है अब हर वर्ष आपको अपना टैक्स रिजीम स्वयं चुनना होगा नहीं तो ये स्वयं से नयी टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा

मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ

अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में मूव करते हैं तो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा इसका अर्थ है कि आपको 50 हजार की छूट मिलेगी ऐसा करने से आपकी आय 7.5 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगी

टैक्स छूट की सीमा भी बदली

न्यू टैक्स रिजीम में अब टैक्स छूट की सीमा बढ़ गयी है आय करदाता की 2.5 लाख की स्थान तीन लाख तक की संपत्ति टैक्स फ्री होगी इनकम टैक्स की धारा 87A के अनुसार मिलने वाली छूट को पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी Nil Tax Limit 2.5 लाक और टैक्स छूट 5 लाख तक है

फॉर्म में हुआ बदलाव

आयकर विभाग के द्वारा दो फॉर्म जारी किया जाता है ITR-1 को सहज और ITR-4 को सुगम नाम से जाना जाता है इसमें भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है अब रिटर्न फाइल करने वाले को एकाउंट टाइप के साथ पिछले वर्ष के अपने सभी बैंक अकाउंट्स का खुलासा करना होगा नये सिस्टम को डिफॉल्ट बना दिया गया है ITR-4 के टैक्स पेयर्स को नये सिस्टम से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा

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