राष्ट्रीय

VVPAT पर आया सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली न्यूज डेस्क !!! लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ईवीएम-वीवीपैट मशीनों से वोटिंग, पर्चियों के मिलान के मामले पर उच्चतम न्यायालय का बड़ा निर्णय आया है. वीवीपैट पर्चियों के 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं  उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वोटिंग ईवीएम से होगी आज 21वीं सदी में मतपत्र से मतदान करना संभव नहीं है. वीवीपैट पर्चियों का सौ फीसदी मतदान भी नहीं कराया जाएगा, बल्कि पर्चियों को अभ्यर्थी के हस्ताक्षर से सील कर 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा. उच्चतम न्यायालय के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने निर्णय सुनाया है

वकील प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने बोला कि हमने बोला था कि ईवीएम में प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हमारी मांगों को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग से बोला कि वह सत्यापित करे कि क्या हम सभी मतपत्रों पर बारकोड लगाएंगे कागजात, इसकी गिनती मशीन से होगी

कोर्ट ने बोला है कि एक बार परिणाम घोषित होने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को कोई कम्पलेन है तो 2 और 3 नंबर वाले अभ्यर्थी 7 दिन के भीतर कम्पलेन दर्ज करा सकते हैं उनकी कम्पलेन की जांच जानकार इंजीनियर से करायी जायेगी माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराई जाएगी. त्रुटि हुई है ना? परीक्षा का खर्च अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा. जांच में त्रुटि पाए जाने पर पैसा वापस कर दिया जाएगा. ठीक पाए जाने पर पैसा वापस नहीं किया जाएगा

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