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महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

Shiv Sena : असली शिवसेना को लेकर जारी लड़ाई अब उच्चतम न्यायालय जा पहुंची है महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश के विरुद्ध शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसको अब उद्धव गुट ने उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया है

जून 2022 में विभाजन के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट को “वास्तविक सियासी दल” घोषित किया ऐसे में घोषित करने वाले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है

विधान सभाध्यक्ष ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था अयोग्यता याचिकाओं पर अपने निर्णय में 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिद्वंद्वी खेमों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था

इस निर्णय ने सीएम के रूप में शिंदे की स्थिति को और मजबूत कर दिया है  शिंदे ने 18 महीने पहले ठाकरे के विरुद्ध उपद्रव का नेतृत्व किया था गर्मियों में लोकसभा चुनाव और 2024 की दूसरी छमाही में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में इस निर्णय से उनकी सियासी ताकत बढ़ गई है

महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी (अजित पवार समूह) भी शामिल हैं जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई तो शिंदे समूह को शिवसेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन प्राप्त था

असल शिवसेना को करार
विधानमंडल में बहुमत के आधार पर शिंदे ग्रुप को ही असल शिवसेना करार देना स्पीकर का निर्णय गलत है ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दी गई उस प्रबंध के विरुद्ध है, जिसमे न्यायालय ने बोला था कि महज विधानमंडल के संख्या बल के आधार पर स्पीकर को इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए स्पीकर का निर्णय दलबदल कानून की भावना के विरुद्ध है वर्ष 2003 में 91 वें संविधान संसोधन में बाद केवल पर्सनल ही नहीं, सामूहिक दल बदल भी गैरकानूनी है

22 जनवरी को सुनवाई होगी
शिंदे के नेतृत्व वाली सेना ने ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट का रुख किया है कहा जा रहा है, कि याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी वहीं ठाकरे गुट ने सोमवार (15 जनवरी)  को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की, जिसमें अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देते हुए प्रमुख के नेतृत्व वाले सेना समूह को गुनेहगार घोषित किया गया है

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