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बिलकिस बानो केस के 3 दोषियों की सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, इस दिन जाना होगा जेल

नई दिल्ली: बिलकिस बानो मुद्दे (Bilkis Bano Rape Case) में आ रही बड़ी समाचार के मुताबिक इस मुकदमा के सभी 11 दोषियों को सरेंडर करने के तय समय में ही कारावास वापस जाना होगा आज उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मुकदमा के 3 दोषियों द्वारा कारावास ऑफिसरों के समक्ष सेरेण्डर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है

इस मामले में आज न्यायालय ने बोला कि, सेरेण्डर को स्थगित करने और वापस कारावास जाने के लिए दोषियों ने अतिरिक्त समय की मांग के लिए जो भी कारण बताए हैं, उनमें कोई भी दम नहीं है

जानकारी दें कि इस मुकदमा के 11 दोषियों में से 3 दोषियों ने कारावास ऑफिसरों के सामने सेरेण्डर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था दरअसल सभी दोषियों द्वारा सेरेण्डर करने का समय आनें वाले 21 जनवरी को खत्म हो रहा है इसे बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा के 11 दोषियों में से 3 ने याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने आज खारिज कर दी है

गौरतलब है कि बीते 7 जनवरी को गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों (Gujarat 2002 Riots) के दौरान बिलकीस बानो जो कि तब 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनकी तीन वर्ष की बेटी सहित परिवार के 7 लोगों की मर्डर कर दी गई थी

वहीं गुजरात गवर्नमेंट ने इस मुद्दे के सभी 11 दोषियों को सजा में छूट देकर बीते 15 अगस्त, 2022 को रिहा कर दिया था बाद में उच्चतम न्यायालय ने सजा में दी गई छूट को बीते सोमवार को रद्द कर दिया और दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर कारावास ऑफिसरों के समक्ष सेरेण्डर करने का निर्देश दिया था इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि गुजरात गवर्नमेंट को छूट का आदेश पारित करने का कोई भी अधिकार नहीं था

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