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WhatsApp ने दिल्ली हाई कोर्ट में कही ये बड़ी बात

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बड़ी बात कही है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, whatsapp ने उच्च न्यायालय में बोला कि यदि उसे एन्क्रिप्शन हटाने के लिए विवश किया गया. तो वह अपना कामकाज बंद कर देगी यानी हिंदुस्तान से चली जाएगी. पूरा मुद्दा नए आईटी नियमों से जुड़ा है.  whatsapp और फेसबुक ने इन नियमों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. वहीं  whatsapp का बोलना है कि एन्क्रिप्शन हटाने से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, इस मुद्दे की सुनावई जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही थी. वॉट्सऐप की ओर से न्यायालय में दलील दी गई कि नए आईटी नियम 2021 से यूजर्स की प्राइवेसी कमजोर होती है और ये लोगों के मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध है.

वॉट्सऐप में यह भी दलील दी कि दुनिया में कभी भी ऐसा नियम नहीं है, जिसमें एन्क्रिप्शन हटाने को विवश किया जाए. वॉट्सऐप ने बोला कि नया नियम उसकी राय के बिना पेश किया गया.

दरअसल, नए आईटी नियम के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की चैट ट्रेस करने और किसी मैसेज के पहले सेंडर की पहचान करने के लिए बोला जा सकता है. यदि वॉट्सऐप को ऐसा करना पड़ा तो उसे सभी लोगों के अनेक मैसेजों को ट्रेस करना होगा और अपने पास सुरक्षित रखना होगा, जोकि कंपनी की पॉलिसी से उलट है.

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