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Lok Sabha Election 2024: 26 अप्रैल को होगा मतदान, डोर-टू-डोर जनसपर्क

 Rajasthan Lok sabha Election 2024 : दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर आज शाम छह बजे थम जाएगा इसके साथ ही रैलियों और सभाओं का दौर भी समाप्त हो जाएगा 26 अप्रैल को 13 संसदीय सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आखिरी दिन प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे इधर मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने और सियासी दलों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रारम्भ हो गया था बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के समर्थन में भिन्न-भिन्न स्थान रैलियां और सभाएं की पिछले कई दिन से चुनाव प्रचार चरम पर है प्रत्याशी दिन-रात दौड़भाग कर रहे हैं

आज शाम को चुनाव प्रचार थमने के बाद स्टार प्रचारकों के दौरे भी थम जाएंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा की मतदान की समापन के लिए नियत किए समय के साथ खत्म होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 24 अप्रैल यानि आज शाम 6 से 26 अप्रेल शुक्रवार को मतदान समापन तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं और लाउडस्पीकर से प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा

इस दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी साथ में निर्वाचन वाले क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा गुप्ता ने कहा की आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने या एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी

इन 48 घंटों के दौरान अभ्यर्थी डोर-टू-डोर सम्पर्क कर सकेंगे कोई भी आदमी किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, खतरनाक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र, धारदार हथियार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना तो कोई घूमेगा, ना ही प्रदर्शन करेगा यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा

राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी की ओर से मतदान समापन के 24 घंटे पूर्व से मतदान समापन तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केद्रों तक लाने और ले जाने पर रोक रहेगी मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं होगा चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस ऑफिसरों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी आदमी मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल टेलीफोन या वायरलेस का इस्तेमाल नहीं करेगा

मतदान से 24 घंटे पहले बाहरी सियासी आदमी को लोकसभा क्षेत्र छोड़ना होगा राज्य का सुरक्षा कवच प्राप्त सियासी आदमी यदि सबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की नज़र और सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा

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