Jaipur News: घर में घुसकर सो रही नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म
Jaipur News: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायालय ने 16 वर्ष की नाबालिग पीड़िता के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने वाले अभियुक्त बाबूलाल को बीस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने बोला है कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अनुसार पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि भी अदा की जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में बोला कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार जैसा गंभीर क्राइम किया है। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी रही थी तो भी यह क्राइम की श्रेणी में ही माना जाएगा क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने न्यायालय को कहा कि 22 सितंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने प्रागपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में बोला गया कि बीती रात करीब 11 बजे पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी।
इस दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाला अभियुक्त बाबूलाल दीवार कूदकर घर में आ गया और पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इस दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर वह अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के कमरे में आया तो अभियुक्त धक्का-मुक्की कर वहां से भाग गया।
रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि करीब तीन माह से अभियुक्त पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को अरैस्ट कर न्यायालय में इल्जाम पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने न्यायालय को कहा कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना की रात अभियुक्त ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे।
इससे पहले भी अभियुक्त ने तीन बार उसके साथ बलात्कार किया था। अभियुक्त की ओर से उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण उसने इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी थी। दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से बोला गया कि दोनों परिवारों के बीच रंजिश के चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।