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जमशेदपुर : अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा का, केस हाई कोर्ट ने दी राहत

2017 से इन्साफ की गुहार लगा रहे रघुवर गवर्नमेंट में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रहे गुरदेव सिंह राजा, झारखंड सिख विकास मंच के अध्यक्ष गुरदीप सिंह पप्पू और साकची गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष अजीत सिंह गंभीर समेत दर्जन भर लोगों को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत प्रदान की है उनके विरुद्ध साकची थाना में दर्ज किये गये सड़क जाम के मुद्दे को खारिज कर दिया है साकची थाना में वर्ष 2017 में जमशेदपुर अक्षेस चौक के पास सड़क जाम करने के मुद्दे में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसे न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की न्यायालय ने खारिज कर दिया

प्राप्त जानकारी के मुताबिक साकची थाना क्षेत्र में कब्ज़ा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था तत्कालीन झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरदेव सिंह राजा के कार्यालय को भी तोड़ दिया गया इससे उनके समर्थक ने सड़क जाम कर दिया इस मुद्दे में अक्षेस जमशेदपुर के नगर पदाधिकारी एवं साकची के थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मदन मोहन शर्मा द्वारा दो भिन्न-भिन्न प्राथमिकी दर्ज की गयी थी क्षेत्रीय कोर्ट में दोनों मामलों में संज्ञान लिया गया और आरोपियों के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया था

इसके विरोध में झारखंड सिख विकास मंच के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह पप्पू, गुरदेव सिंह राजा एवं साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष अजीत सिंह गंभीर ने झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली अपराधी मिस पिटीशन में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता सुरभि ने रखा अधिवक्ता सुरभि ने कृष्ण लाल चावला बनाम यूपी एवं बाबू भाई बनाम गुजरात का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में कहा कि दोनों प्राथमिकी में घटना, घटनास्थल, आरोपी एवं तथ्य समान है और ऐसे में दूसरी प्राथमिकी को खारिज कर दिया जाना चाहिए साकची थाना में दर्ज किये गये मुद्दे में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के इल्जाम लगा दिये थे, जो गैर जमानतीय था

झारखंड हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ याचिकाकर्ताओं के तर्क से सहमत हुई पुलिस द्वारा दर्ज काण्ड को खारिज कर दिया गया अब आरोपियों के विरुद्ध जिला व्यवहार कोर्ट में जमशेदपुर अक्षेस द्वारा दाखिल मुद्दे में सुनवाई जारी रहेगी इस मुद्दे में बीजेपी नेता रिखराज सिंह रिकी, कृतिजीत सिंह रॉकी, प्रिंस सिंह, हरदयाल सिंह, ध्रुव मिश्रा और महेंद्र सिंह भी आरोपी बनाए गये थे

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