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Delhi Liquor Case: पेशी से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं केजरीवाल : ED

नई दिल्ली:  आज यानी बुधवार 20 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने शराब नीति मुद्दे (Liquor Scam Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जरिए बार-बार समन भेजे जाने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में अपनी दाखिल याचिका के चलते न्यायालय में हाजिर हुए. आज इस दौरान दिल्ली सीएम की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से उनके लिए राहत मांगी.

इस पर ED  की तरफ से पेश वकील ने बोला कि वह पेशी से बच रहे हैं और अनेक तरह के बहाना बना रहे हैं. इस पर न्यायालय ने  सीएम के वकील से पूछा कि, उनके क्लाइंट प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं और उन्हें इसमें क्या परेशानी है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज प्रवर्तन निदेशालय ने बोला कि, दिल्ली सीएम की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, वो सुनवाई योग्य नहीं है. हम इस पर उत्तर दाखिल करेंगे. उच्च न्यायालय ने इस पर प्रवर्तन निदेशालय से प्रश्न किया कि, क्या अभी भी कोई समन है. इसके उत्तर में जांच एजेंसी ने कहा कि, आनें वाले गुरुवार के लिए एक समन भेजा गया है. इस दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी. इस मामले में आप नेताओं का बोलना है कि प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को अरैस्ट करना चाहती है.

वहीं आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा, ‘केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?’ इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि 10 समन जारी हुए. सभी पर हमने उत्तर दाखिल किया. हमने बोला है कि हम वर्चुअली किसी भी समय प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो कर उत्तर देने के लिए तैयार हैं.’वकील सिंघवी द्वारा इस मामले में सीएम केजरीवाल के लिए यह गारंटी मांगी कि, उन्हें अरैस्ट नहीं किया जाएगा.

इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने बोला कि, केजरीवाल चुनाव की आड़ लेकर समन से बचने के अनेक बहाने कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय को कहा कि इस मुकदमा में कई आरोपी अरैस्ट हैं. केजरीवाल स्वयं को खास आदमी मानते हैं. वह अपने लिए विशेष अधिकार मांग रहे हैं. इस पर उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को उत्तर दाखिल करने को बोला है. मुद्दे की अगली सुनवाई 22 मार्च को होनी है. गौरतलब है कि, केजरीवाल के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी कार्रवाई पर अभी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गयी है.

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