CM केजरीवाल को मिलेगी बड़ी राहत, आज सुनवाई करेगा SC
नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करने वाला है। इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) आज उच्चतम न्यायालय से गुड न्यूज मिलने को लेकर काफी आशांवित है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बोला है कि आप को विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की इजाजत देगा।
सुप्रीम न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। इसे लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘हमें विश्वास है कि इस राष्ट्र में लोकतंत्र को बचाने और चुनाव प्रणाली की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने की अनुमति देगा।’
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले शीर्ष न्यायालय से बोला था कि इस मुद्दे में उनकी ‘अवैध गिरफ्तारी’ ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ और ‘संघवाद’ पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व धावा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बोला कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की ‘मनमानी’ के बारे में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने बोला है कि उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी।
केजरीवाल ने दावा किया कि यह एक ‘प्रमुख मामला’ है कि कैसे केंद्र ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके नेताओं को ‘कुचलने’ के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इसमें दावा किया गया है कि आम चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के पांच दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एक मौजूदा सीएम और राष्ट्रीय विपक्षी दलों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को गैरकानूनी रूप से ‘पकड़’ लिया। केजरीवाल ने बोला कि समान अवसर ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ की एक पूर्ववर्ती आवश्यकता है, लेकिन उनकी गैरकानूनी गिरफ्तारी से इसका साफ उल्लंघन हुआ है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरैस्ट कर लिया था, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मुद्दे में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। वह अभी न्यायिक हिरासत के अनुसार तिहाड़ कारावास में बंद हैं।
हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को धनशोधन मुद्दे में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और बोला था कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। उच्च न्यायालय ने बोला कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के पास ‘कम विकल्प’ बचे थे। यह मुद्दा 2021-22 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्यन में कथित करप्शन और धनशोधन से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।