राउज ऐवन्यू कोर्ट कविता की जमानत याचिका पर 6 मई को सुनाएगी फैसला
नई दिल्ली। शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मुद्दे में राउज़ ऐवन्यू न्यायालय ने के कविता की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। राउज ऐवन्यू न्यायालय के कविता की जमानत याचिका पर 6 मई को निर्णय सुनाएगी। न्यायालय के कविता के वकील को लिखित दलील जमा करने की इजाजत दी। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय से बोला कि ताकतवर लोग ने अपने असर और शक्तियों के दम पर लोगों को धमका कर बयान वापस लेने का दबाव बनाया।
पेश मुद्दे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ कारावास में ही बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुसार सभी को अरेस्ट किया है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से राउज एवेन्यू न्यायालय में बोला गया कि फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि मोबाइल प्रवर्तन निदेशालय को देने से पहले 14 और 15 मार्च को उसमें से डेटा डिलीट किया गया था। चार मोबाइल टेलीफोन को 14 और 15 मार्च को फॉर्मेट किया गया था। मोबाइल के डेटा को डिलीट करने को लेकर के कविता ने जांच एजेंसी को कोई जानकारी नहीं दी है।
ED ने बोला कि गवाहों को प्रभावित करने की प्रयास की गई, गवाहों को बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने बोला दिनेश अरोड़ा ने ओबरॉय होटल में साउथ ग्रुप की बैठक की पुष्टि अपने बयान में की है। प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि के कविता ने दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मुद्दे में साउथ लॉबी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच सूत्र का काम किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बोला कि 100 करोड़ का फायदा साउथ के व्यापारियों को पहुंचाया गया था। बदले में उन्होंने गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपये का चंदा दिया।