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ITAT के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आज फैसला सुनाएगा HC

दिल्ली उच्च न्यायालय इनकम टैक्स विभाग द्वारा अपने विरुद्ध पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी पार्टी पर शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगा. जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषइंद्र कुमार कौरव की पीठ दोपहर 2:15 बजे अपना निर्णय सुनाने वाली है.

हाईकोर्ट ने लगातार तीन सालों यानी 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए ऑफिसरों द्वारा उसके विरुद्ध प्रारम्भ की गई कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के विरुद्ध सियासी दल द्वारा दाखिल याचिका पर 20 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. पार्टी ने पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का विरोध करते हुए दावा किया है कि उन्हें सीमा के कारण रोक दिया गया है.

कांग्रेस पार्टी का अगुवाई करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने प्रस्तुत किया था कि कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही सीमा से बाधित है और आईटी विभाग अधिकतम छह मूल्यांकन सालों तक जा सकता है. हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने दावा किया कि कर प्राधिकरण द्वारा किसी वैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और बरामद सामग्री के अनुसार, पार्टी द्वारा बचाई गई आय 520 करोड़ रुपये से अधिक है.

हाल ही में उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. आकलन अधिकारी ने आकलन साल 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की थी, जब आय 199 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी.

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