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दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ जारी किया एक निरोधक आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतपे के पूर्व व्यवस्था निदेशक अश्‍नीर ग्रोवर के विरुद्ध एक निरोधक आदेश जारी किया, जिससे फिनटेक कंपनी के सह-संस्थापक, भाविक कोलाडिया द्वारा उन्हें हस्तांतरित 16,110 शेयरों में किसी भी तीसरे पक्ष के भलाई या अधिकार बनाने से रोक दिया गया.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने ग्रोवर के विरुद्ध चल रहे मुकदमे के अनुसार कोलाडिया द्वारा दाखिल एक अंतरिम आवेदन के उत्तर में जारी किया था.

अदालत ने इस बात पर बल दिया कि ग्रोवर को कानूनी कार्यवाही के समाप्ति तक शेयरों से संबंधित कोई भी तीसरे पक्ष की प्रबंध करने से बचना चाहिए.

ग्रोवर 2017 में सह-संस्थापक कोलाडिया और शाश्‍वत नाकरानी के भारतपे में शामिल हुए, 2018 में तीसरे सह-संस्थापक के रूप में उन्‍होंने पिछले वर्ष सार्वजनिक रूप से बोला था कि वह इन शेयरों में किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे.

यह घटनाक्रम इस वर्ष की आरंभ में नकरानी द्वारा दाखिल एक मुकदमे की त्वरित सुनवाई के लिए एक डिवीजन बेंच के आदेश का पालन करता है, जिसमें ग्रोवर को उनसे खरीदे गए अवैतनिक शेयरों में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार को अलग करने, स्थानांतरित करने या बनाने से रोकने की मांग की गई थी.

इससे पहले, एकल न्यायाधीश पीठ ने मुकदमे में अंतरिम आवेदन को खारिज करते हुए ग्रोवर को अवैतनिक शेयरों में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोकने के नाकरानी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया था.

इस वर्ष मार्च में हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर ग्रोवर को फिनटेक कंपनी, उसके पदाधिकारियों या ऑफिसरों के विरुद्ध अपमानजनक और अपमानजनक बयान देने से रोक दिया था. पिछले वर्ष नवंबर में न्यायालय ने ग्रोवर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने ग्रोवर को 48 घंटे के भीतर अपने ट्वीट हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें एसबीआई चेयरपर्सन को तुच्छ कहने वाला ट्वीट भी शामिल था.

अदालत ने इकोनॉमिक टाइम्स को ग्रोवर द्वारा आरबीआई अध्यक्ष को लिखे गए पत्रों के आधार पर एक लेख हटाने का भी आदेश दिया था.

फंड के दुरुपयोग के इल्जाम में ग्रोवर और उनकी पत्‍नी को 2022 में कंपनी से बर्खास्त किए जाने के कुछ महीनों बाद भारतपे ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. अपने मुकदमे में भारतपे ने कथित फर्जीवाड़ा और धन के दुरुपयोग के लिए ग्रोवर, उनकी पत्‍नी और उनके भाई से 88.67 करोड़ रुपये के हानि का दावा किया है.

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