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गृह मंत्री अमित शाह ने CAA कानून के नए नियम किए जारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा CAA का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसके नियम भी जारी कर दिए हैं इसके साथ ही नागरिकता पाने के लिए अमित शाह ने एक फॉर्म भी जारी किया है बता दें कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना प्रारम्भ कर देगी 

इन कागजों की सहायता से मिल जाएगी नागरिकता

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये गैर हिंदुओं को सबे पहले स्वयं को इन तीन राष्ट्रों में से किसी का निवासी साबित करना होगा इसके लिए वह वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, वहां के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वहां की गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के डॉक्यूमेंट्स समेत कुछ भी ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे, जिससे यह साबित हो सके कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगनिस्तान के प्रताड़ित गैर मुसलमान शरणार्थी हैं

ये कागज दिखाकर मिलेगी नागरिकता

वहीं इस दौरान नागरिकता का आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में प्रवेश का अपना वीजा और इमीग्रेशन दिखाना पड़ेगा इसके साथ ही विदेशी क्षेत्रीय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट हिंदुस्तान में पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ)की तरफ जारी किए जाने वाले कागज भी बतौर प्रमाण जमा करा सकते हैं इसके साथ ही जगगणना के समय दी जाने वाली पर्ची भी प्रमाण मानी जाएगी आवेदक हिंदुस्तान गवर्नमेंट के द्वारा आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, न्यायालय की तरफ से जारी किया गया कोई कागज, जमीनी दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक और पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, विद्यालय और कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स और शादी प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों को दिखाकर आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं

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