अंतर्राष्ट्रीय

उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, वकील के हत्या केस में इमरान खान को राहत

पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाक तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को एक और बड़ी राहत मिली है. पाक की उच्चतम न्यायालय ने वकील के हत्या मुकदमा में इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पाक की  उच्चतम न्यायालय में क्वेटा में एक वरिष्ठ वकील की मर्डर से जुड़े मुद्दे में पूर्व पीएम इमरान खान की सोमवार को पेशी हुई. इसके बाद 9 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के अनुसार, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी की प्रतिनिधित्व वाली 3 सदस्यों की बेंच ने पाक तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान की मुद्दे को रद्द करने के निवेदन वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए. वरिष्ठ वकील अब्दुल रज्जाक शार की 6 जून को बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में अज्ञात लोगों ने मर्डर कर दी थी, जब वह बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में एक अहम सुनवाई के लिए न्यायालय जा रहे थे. एक दिन बाद, पुलिस ने मुद्दा दर्ज किया और वकील के बेटे की कम्पलेन पर प्राथमिकी में खान को नामजद किया.

गृहमंत्री सनाउल्लाह पर लगाया था मर्डर में किरदार का आरोप

शार ने बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में खान के विरुद्ध एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें राजद्रोह से संबंधित अनुच्छेद छह के अनुसार पूर्व पीएम के विरुद्ध कार्यवाही का निवेदन किया गया था. संघीय गवर्नमेंट और खान की पार्टी ने इस घटना को लेकर एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हुए मर्डर में किरदार होने का इल्जाम लगाया था. ‘डॉन न्यूज’ की समाचार के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ के सहयोगी अताउल्लाह तरार ने इल्जाम लगाया था कि राजद्रोह के मुद्दे में ज़िम्मेदारी से बचने के लिए खान के इशारे पर शार की मर्डर की गई. वहीं, खान की पार्टी के प्रवक्ता रऊफ हसन ने पीएम और गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह पर मर्डर में किरदार होने का इल्जाम लगाया था.

एटीसी ने खान की गिरफ्तारी का जारी किया था वारंट

आतंकवाद रोधी न्यायालय (एटीसी) ने मुद्दे में खान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था. ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की समाचार के अनुसार, खान (70) ने मर्डर के मुद्दे में स्वयं को आरोपी बनाए जाने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. शीर्ष न्यायालय ने 20 जुलाई को मुद्दे की पिछली सुनवाई के दौरान, खान को प्राथमिकी और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने से पहले पर्सनल रूप से पीठ के सामने पेश होने का आदेश दिया था. सोमवार की सुनवाई के दौरान खान अपने वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.पीठ ने पुलिस को मुद्दे में खान की गिरफ्तारी से रोक दिया और कार्यवाही नौ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.

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