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सुप्रीम कोर्ट ने MS Dhoni को दिया बड़ा झटका, IPS अधिकारी की सजा पर लगाया प्रतिबंध

भारतीय टीम के पूर्व सफल कप्तान एमएस धोनी काफी समय से परेशान चल रहे हैं पिछले वर्ष दिसंबर में मद्रास उच्च न्यायालय ने एमएस धोनी की याचिका पर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई थी जिस पर अब उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी है बता दें, आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी आईपीएस अधिकारी द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिंदुस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी से उत्तर मांगा और 15 दिन की सजा की तामील पर अंतरिम रोक लगा दी साथ ही साथ मुद्दे की सुनवाई की डेट भी बढ़ा दी गई है अगली सुनवाई सात मार्च को की जाएगी

आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले को लेकर की गई थी मानहानि केस

एमएस धोनी ने आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम लेने के लिए ये मुकदमा किया था एमएस धोनी ने मानहानि के मुकदमे में अपने लिखित बयान में न्यायपालिका के विरुद्ध की गई टिप्पणियों के लिए आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध अवमानना ​​कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था और 100 करोड़ रुपये की मांग की थी

धोनी ने वर्ष 2022 में दाखिल की थी याचिका

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए आईपीएस अधिकारी संपत कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर नोटिस भी जारी किया धोनी ने वर्ष 2022 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी होने पर अवमानना मुद्दे (कंटेप्ट ऑफ न्यायालय केस) का मुकदमा आईपीएस अध‍िकारी जी संपत कुमार के विरुद्ध विरुद्ध दाखिल किया था धोनी ने संपत कुमार के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी को आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने की अनुमति देने के लिए 15 दिन की सजा को तीस दिन के लिए निलंबित कर दिया था फिर संपत कुमार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था दरअसल यह पूरा मुद्दा इंडियन प्रीमियर लीग मैच फिक्सिंग से जुड़ा हुआ है एमएस  धोनी ने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण बयानों पर उच्च न्यायालय में मानहानि का केस दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे

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