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छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में ट्यूशन टीचर का हुआ 14 वर्ष कारावास

जमशेदपुर | मानगो में ट्यूशन टीचर द्वारा छात्रा के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने के मुद्दे के आरोपी ट्यूशन टीचर पार्थ दास को 14 साल जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई. पीड़िता को अलग से कंपनसेशन देने के लिए डालसा को लिखा है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने कहा कि इस मुद्दे में कुल 7 लोगों की गवाही हुई है. बचाव में भी दो लोगों की गवाही हुई थी. निर्णय एडीजे-वन राजेंद्र कुमार सिन्हा की न्यायालय ने बुधवार को सुनाया. जमशेदपुर में पदस्थापित चार साल के दौरान उनका यह आखिरी निर्णय रहा.

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