8 साल पहले एक व्यक्ति की गोली मारकर हुयी हत्या में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
झांसी में 8 वर्ष पहले एक आदमी की गोली मारकर मर्डर करने वाले आरोपी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश जयतेंद्र कुमार ने सुनाया है। मुद्दे में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया।
मऊरानीपुर की देवलिया कॉलोनी परवारीपुरा निवासी दीपक ने मऊरानीपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 26 जुलाई 2015 की शाम करीब 6 बजे वह और उसका भाई प्रकाश कुशवाहा घर पर थे। पिता कूरे उर्फ गुमान घर से बाहर जा रहे थे। तभी टीकमगढ़ के जतारा थाना के देवराहा गांव निवासी रामनरेश यादव और महोबा के महोबकंठ थाना के सतौरा निवासी सुनील यादव अचानक वहां आ पहुंचे। उन्होंने पिता की छाती में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
घटना को अंजाम पुरानी रंजिश के चलते दिया गया था। अभियुक्त रामनरेश को उसके चाचा की मर्डर का संदेह मृतक कूरे उर्फ गुमान पर था। जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुद्दे की विवेचना कर इल्जाम पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
न्यायालय ने पूरे मुद्दे की सुनवाई के बाद अभियुक्त रामनरेश यादव को सश्रम जीवन भर जेल की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। इसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम में तीन वर्ष के सश्रम जेल की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। जबकि, घटना के दूसरे आरोपी सुनील यादव को बरी कर दिया गया।
जिरह में पलट गया था वादी
मुकदमे की मुख्य परीक्षा में वादी मृतक के पुत्र दीपक ने एफआईआर के मुताबिक अपने बयान दिए थे। लेकिन, जिरह के दौरान वह अपने बयान से पलट गया था। लेकिन, मुकदमे के अभियुक्त रामनरेश की निशानदेही पर पुलिस मर्डर में प्रयुक्त हुआ तमंचा पहले ही बरामद कर चुकी थी, जिसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई गई। जिसमें सामने आया कि बरामद तमंचे से निकली गोली से ही कूरे उर्फ गुमान की मृत्यु हुई थी। इसे बड़ा आधार मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई।