इलाहाबाद हाई कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले पर सुनाएगा बड़ा फैसला
वाराणसी: ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर में व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति वाले वाराणसी जिला न्यायालय (Varanasi District Court) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) निर्णय सुनाएगा। वहीं वाराणसी जिला न्यायालय के निर्णय के बाद करीब 31 वर्ष के बाद इस ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने (Vyas ji Tehkhana) में पूजा प्रारम्भ हुई थी।
मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। वहीं मंदिर पक्ष का बोलना है कि वाराणसी जिला न्यायधीश के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है।
मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आज (26 फरवरी) सुबह 10 बजे उच्च न्यायालय निर्णय सुनाएगा। मुद्दे पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अपना निर्णय सुनाएगी।
वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला
31 जनवरी को वाराणसी न्यायालय के निर्णय में जिला न्यायधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। न्यायधीश ने ऑफिसरों को एक हफ्ते के भीतर वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक पुजारी द्वारा मूर्तियों की पूजा के लिए प्रबंध करने का निर्देश दिया था।
मामले में अब तक क्या हुआ
- 2 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति देने के वाराणसी न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने की मुसलमान पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था।
- हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 6 फरवरी तक अपनी याचिकाओं में संशोधन करने और 17 जनवरी को पारित आदेश को चुनौती देने के लिए समय दिया था।
- अदालत ने 12 फरवरी को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दाखिल अपील पर सुनवाई की, जिसमें हिंदुओं को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने यानी व्यास जी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।