इलाहाबाद HC ने CBI को तीन साल से लापता युवती का पता लगाने का दिया निर्देश
Order to search for missing woman: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने CBI को फतेहपुर के कल्याणपुर थानाक्षेत्र से तीन वर्ष से लापता महिला का पता लगाने का निर्देश दिया है। न्यायालय में CBI से बोला है कि जांच कर महिला के बारे में पता लगाए और अगली सुनवाई पर प्रगति आख्या प्रस्तुत करे। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को जांच का निर्देश दिया था लेकिन लंबी जांच और एसआईटी के गठन के बावजूद पुलिस उसका पता लगाने में असफल रही। इससे नाराज न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए बोला कि पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रही है।
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने लापता महिला की मां कलावती की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कलावती ने याचिका दाखिल कर बोला कि उसकी बेटी बेटू देवी की विवाह सुमित कुमार के साथ हुई थी। मार्च 2021 में वह अपने पति के साथ मायके आई थी। उसी समय तीन लोगों ने उसका किडनैपिंग कर लिया। याची ने इसकी कम्पलेन पुलिस में की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष से भी उसने कम्पलेन की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कलावती ने सीएम के पोर्टल पर कम्पलेन दर्ज कराई। तब जाकर पुलिस ने महिला की गुमशुदगी दर्ज की। कलावती का इल्जाम है कि तीनों पुरुष उसे किडनैपिंग कर गुजरात ले गए हैं, जहां उससे शरीर व्यापार कराया जा रहा है। पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
याची की याचिका पर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 10 दिसंबर 2021 को पुलिस ने इस मुद्दे में तीन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की और मुद्दे की जांच सीओ बिंदकी को सौंपी गई। पुलिस टीम के काफी कोशिश के बावजूद बेटू देवी का कोई पता नहीं चला। इस दौरान पुलिस ने गुजरात में भी कई स्थानों पर छापेमारी की। इसी दौरान मिले अज्ञात महिला के एक मृतशरीर का डीएनए टेस्ट कराया गया लेकिन वह कलावती के डीएनए से मैच नहीं किया।