उत्तर प्रदेश

सभी तरह के खनन पर वसूली जाएगी 18 फीसदी जीएसटी

उत्तर प्रदेश में बालू, मौरंग, मिट्टी और पहाड़ सहित सभी तरह के खनन पर 18 प्रतिशत GST वसूली जाएगी खनन को सेवाकर की श्रेणी में रखते हुए ये रेट तय की गई है खनन पर रॉयल्टी पहले से ही है अब 18 प्रतिशत GST लगने से ईंट, मौरंग, गिट्टी, मार्बल आदि सभी के दर बढ़ेंगे इसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा इस निर्देश का पालन कठोरता से करने के निर्देश राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस ने दिए हैं

खनन पर सेवाकर को लेकर कारोबारियों और विभाग में लंबे समय से टकराव चला आ रहा है GST लागू होने से पहले खनन पर रॉयल्टी के अतिरिक्त पांच प्रतिशत सेवाकर का प्रावधान किया गया था खनन कारोबारियों का बोलना है कि रॉयल्टी भी एक प्रकार का टैक्स है, इसलिए एक ही उत्पाद पर दो टैक्स (रॉयल्टी और जीएसटी) नहीं लिया जा सकता है टकराव बढ़ने पर ये मुद्दा उच्चतम न्यायालय चला गया, जहां ये मुद्दा विचाराधीन है कारोबारियों का तर्क है कि मुद्दा उच्चतम न्यायालय में है इसलिए निर्णय आने तक GST न लिया जाए वहीं, राज्य कर विभाग ने ये कहते हुए खनन पर 18 प्रतिशत GST का आदेश तुरन्त असर से लागू कर दिया है कि न तो इसे लेकर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है न ही GST और रिकवरी पर किसी तरह की रोक है, इसलिए हम सेवाकर लगेंगे

इसके विरोध में व्यवसायी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गए तो वहां अथॉरिटी के सदस्य भी इस मामले पर एक राय नहीं थे कुछ सदस्यों ने बोला कि 5 प्रतिशत लगेगा तो कुछ ने बोला कि 18 प्रतिशत लगना चाहिए इस पर उत्तर प्रदेश GST आयुक्त ने 18 प्रतिशत GST की रेट तय कर दी आदेश के विरुद्ध कुछ व्यवसायी हाल में उच्च न्यायालय गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय में मुद्दा विचाराधीन होने से उच्च न्यायालय ने दखल से मना कर दिया इस पर दोबारा व्यवसायी उच्चतम न्यायालय गए तो इससे जुड़े सभी प्रार्थनापत्र विचाराधीन मुद्दे में ही टैग किए जा रहे हैं यानी जब पुराने मुद्दे की सुनवाई होगी, तभी ये भी सुने जाएंगे निर्णय से खनन कारोबारियों के सामने पूंजी का संकट हो गया है क्योंकि इसपर रिफंड नहीं मिलेगा

महंगा होगा घर से लेकर सड़क-पुल बनाना

खनन पर ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की नींव निर्भर है 5 प्रतिशत सेवाकर पर ही टकराव है अब इसे 18 प्रतिशत करने के साथ वसूली के आदेश देने से मिट्टी, बालू, मौरंग, क्रशर आदि के दर बढ़ेंगे इनके मूल्य बढ़ने से घर, पुल, सड़क सहित हर निर्माण की लागत 7 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी यानी 30 लाख में बनने वाला घर अब 32 लाख से अधिक में तैयार होगा

टैक्स चोरी रोकने के लिए कड़ी जांच

– खनन से जुड़े वाहनों की जांच सचल दल करेंगे और बिलों का सत्यापन करेंगे

गाड़ी पर लदे खनिज पदार्थ पर अनुमानित रॉयल्टी का अनुमान, फिर GST का अनुमान

– अंडर वैल्यूएशन पर नकेल के लिए कार्यदायी संस्था से मूल्य सूची लेगा विभाग

– खनिज की मशीनरी के किराये और जेनसेट का भी सत्यापन होगा

– खनन से जुड़े प्रत्येक व्यवसायी का पंजीकरण अनिवार्य

वरिष्ठ GST सलाहकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव (सीए) ने बोला कि कानून में स्पष्टता लाई जाए खनन से जुड़े लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा दिया जाए रिफंड मिल जाए तो पूंजी प्रवाह बना रहेगा वरना निर्माण सेक्टर में महंगाई बढ़ेगी

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