उत्तर प्रदेश

यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा, बोले…

Former MP Dhananjay Singh released from jail: यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली कारावास से रिहा हो गए हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन दिन पहले धनंजय की जमानत मंजूर की थी. कारावास से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने बोला कि उन पर फर्जी केस कराया गया था. कारावास से रिहा होने के बाद अब वह जौनपुर संसदीय सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं अपनी पत्‍नी श्रीकला रेड्डी के चुनाव प्रचार में जुटेंगे.

धनंजय सिंह को चार दिन पहले ही जौनपुर कारावास से बरेली कारावास में शिफ्ट किया गया था. धनंजय की रिहाई के वक्‍त कारावास पर बड़ी संख्‍या में उनके समर्थक पहुंचे थे. करीब एक दर्जन से अधिक गाड़‍ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली कारावास से जौनपुर के लिए रवाना हुए. इसके पहले धनंजय सिंह ने मीडिया से बोला कि फर्जी मुकदमें सजा हुई थी. यह केस फर्जी था जो 2020 में मुझ पर कायम किया गया था. उस मुद्दे में न्‍यायालय ने मुझे जमानत दी है. धनंजय ने मीडिया को धन्‍यवाद किया और बोला कि मीडिया ने सकारात्‍मक ढंग से बातों को समाज के सामने रखने का काम किया. उन्‍होंने बोला कि मेरी पत्‍नी बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं. यहां से निकलने के बाद सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा.

बता दें कि नमामि गंगे परियोजना का काम करने वाली फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के किडनैपिंग और रंगदारी मांगने के इल्जाम में  पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात वर्ष की सजा मिली थी.अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को रात दस बजे लाइन बाजार पुलिस स्टेशन में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुद्दे में न्यायालय ने धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को छह मार्च को सात वर्ष की सजा सुनाई थी.

धनंजय सिंह की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत और सजा पर स्टे के लिए अर्जी डाली गई थी. तीन दिन पहले उच्च न्यायालय ने उन्‍हें जमानत दे दी. हालांकि सजा वाली अपील खारिज हो गई थी. मंगलवार को उनके रिहाई का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए न्यायालय जौनपुर ने जारी हुआ था. आदेश को जौनपुर कारावास और जिला कारावास से बरेली भेज दिया गया था. बुधवार की सुबह उनकी रिहाई हो गई.

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