राष्ट्रीय

कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार की ये है नई गाइडलाइन

केंद्र गवर्नमेंट ने नयी शिक्षा नीति के अनुसार कोचिंग संस्थानों को संचालित करने की गाइडलाइन जारी की है इस गाइडलाइन के जरिए ही अब कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन चलेगा इसके अनुसार कक्षा 10 पास करने के बाद ही विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान में प्रवेश मिलेगा कोचिंग संस्थान में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी की उम्र 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान में प्रवेश देने पर केंद्र गवर्नमेंट की ओर से कार्रवाई की जाएगी

वहीं, नियमों की अवहेलना करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माना और कोचिंग संस्थान को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है इसके बाद कोचिंग संस्थानों को कोटा में भी झटका लगा है, क्योंकि यहां पर पढ़ने वाले 30 प्रतिशत बच्चे कक्षा 10 या उससे पहले की कक्षाओं में प्रवेश ले लेते हैं वहीं, इन बच्चों की उम्र भी 16 वर्ष से कम होती है हालांकि, राज्य गवर्नमेंट ने सितंबर 2023 में भी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की थी उसमें भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इन निर्देशों की पालना कोचिंग संस्थान करते नजर नहीं आ रहे हैं

कोचिंग संस्थानों के लिए ये रहेगी गाइडलाइंस – 
• एक दिन में 5 घंटे से अधिक कोचिंग ना हो, क्लास सुबह न जल्दी, न शाम को लेट तक चले
• 16 वर्ष की उम्र या माध्यमिक स्कूलिंग पूरी करने के बाद ही कोचिंग में एडमिशन
• इंजीनियरिंग और मेडिकल के अतिरिक्त अन्य विकल्पों के बारे में जानकारी देना
• अभिभावकों को कामयाबी की गारंटी जैसे वादे नहीं कर सकते
• कोचिंग में होने वाले टेस्टों का परिणाम पब्लीकली बोर्ड पर नहीं लगेगा
यदि विद्यार्थी कोर्स बीच में छोड़ता है, तो 10 दिन में कोचिंग वालों को फीस वापस देनी होगी
विद्यार्थियों और टीचरों को साप्ताहिक अवकाश के साथ त्योहार पर भी छुट्टी दी जाएगी

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