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क्या कार ड्राइविंग के समय हाथ में रख सकते हैं फोन…

New Traffic Rule: मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू हुए 5 वर्ष होने को हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी चालकों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है 1 सितंबर 2019 को पूरे राष्ट्र में नया मोटर गाड़ी अधिनियम लागू हुआ था इस अधिनियम के लागू होने के बाद से ही दिल्ली सहित राष्ट्र के कई राज्यों में ट्रैफिक चालान में खासा बढ़ोत्तरी हुआ है आए दिन गाड़ी चालकों को हजारों रुपये का चालान भरना पड़ रहा है खासकर वाहन ड्राइव करते समय आपके हाथ में मोबाइल टेलीफोन हो और आप बात कर रहे हों या न कर रहे हों फिर भी चालान काटे जा रहे हैं इस तरह के मामलों में ट्रैफिक पुलिस 5000 से 10000 रुपये तक चालान काट रही है और साथ में 90 दिन के लिए ड्राइविंग लाइंसेस भी सस्पेंड कर देती है

बीते शनिवार को ही नोएडा में कार्यरत संदीप शर्मा दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे थे अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संदीप शर्मा की कार को रोक लिया कार रोकने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शर्मा से ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की इस पर शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस के जवान से पूछा किस वजह से आप रोके हैं? ट्रैफिक पुलिस के जवान ने बोला कि आपने वाहन चलाते समय हाथ में मोबाइल टेलीफोन रख रखा है इसलिए 5000 रुपया का चालान और 90 दिनों के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं वाहन चलाते समय दोनों हाथ फ्री रखना चाहिए

हाथ में मोबाइल रखने पर कटेगा चालान?
ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या आप नेविगेशन देखने के लिए भी हाथ में टेलीफोन नहीं ले सकते? यदि कोई आदमी बार-बार टेलीफोन कर रहा है और आप बात नहीं करना चाहते हैं और फिर टेलीफोन उठा कर काट देते हैं तो क्या यह भी चालान के दायरे में आता है? बता दें कि मोटर गाड़ी संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि टेलीफोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते समय एकदम नहीं कर सकते लेकिन, क्या हाथ में रखकर आप वाहन चला सकते हैं? इसको लेकर इस अधिनियम में कोई साफ गाइड लाइन नहीं दिए गए हैं बावजूद इसके चालान काटे जा रहे हैं

हालांकि, मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि वाहन चलाते समय आपका दोनों हाथ फ्री होना चाहिए मोबाइल तो छोड़ दीजिए किसी भी तरह का सामान जैसे खाने का सामान, कागज, कलम या अन्य कोई भी वस्तु आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए यदि ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ती है तो आपका चालान काट दिया जाएगा हालांकि, अधिकांश राज्यों की मोटर व्हीकल एक्ट में ब्लूटूथ हेडफोंस को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है

मोटर गाड़ी अधिनियम में क्या हैं प्रावधान
मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम 2019 के धारा 184 (सी) के अनुसार कोई भी आदमी मोटर गाड़ी चलाते या सवारी करते समय हाथ में मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 67 में संशोधन किया गया है इसमें वाहन ड्राइव करते समय हाथ साफ फ्री रखना होगा इसके लिए न तो आप वाहन चलाते समय कुछ खा सकते हैं और न कुछ रख सकते हैं हां, नेविगेशन देखने के लिए आप मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं

हालांकि, यह छूट ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी पर निर्भर है आपको बता दें कि हाथ में मोबाइल टेलीफोन रखने पर दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए 1500 रुपये और कार या अन्य वाहनों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है यदि यही गलती दूसरी बार दोहराया जाता है तो 10, 000 रुपये और आपका डीएल भी सस्पेंड हो सकता है

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