भारत सीरीज के नंबरों का पंजीकरण बढ़ा ,इन नंबरों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर कराए रजिस्टर
नई दिल्ली: दिल्ली से सटे यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में हिंदुस्तान सीरीज (BH) नंबरों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। तीन वर्ष में इन नंबरों का रजिस्ट्रेशन 45 गुना बढ़ गया है।
परिवहन विभाग के मुताबिक, हिंदुस्तान सीरीज का 21 नंबर वर्ष 2021 में रजिस्टर किया गया था। वहीं, इस वर्ष अगस्त तक यह संख्या बढ़कर 919 हो गई। पिछले वर्ष लोगों ने 958 नंबर बुक किए थे।
एआरटीओ प्रशासन डाक्टर सियाराम वर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान सीरीज के नंबरों का पंजीकरण बढ़ा है। आने वाले सालों में इसके और बढ़ने की आसार है। उन्होंने बोला कि लोग इन नंबरों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर करा सकते हैं।
एआरटीओ प्रशासन ने बोला कि हिंदुस्तान सीरीज नंबरों का पंजीकरण सितंबर 2021 में प्रारम्भ हुआ था। बीएच सीरीज नंबर प्लेटों को पेश करने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी नंबर प्लेटों वाले गैर-मालवाहक गाड़ी के मालिक को नयी पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। वह दूसरे राज्य में चला जाता है।
यह नंबर पूरे राष्ट्र में मान्य है
भारत सीरीज एक विशेष प्रकार का पंजीकरण है। ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट 21, 22, 23 जैसे नंबरों से प्रारम्भ होती हैं, जिससे पता चलता है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था। इसके बाद इसमें राज्य कोड की स्थान BH लिखा होता है, जो पूरे हिंदुस्तान में मान्य है।
बीएच पंजीकरण महंगा है
बीएच पंजीकरण आमतौर पर राज्य पंजीकरण से अधिक महंगा है। बीएच पंजीकरण की अग्रिम लागत अधिक है। बीएच पंजीकरण हस्तांतरणीय नौकरियों वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें अपने वाहनों को राष्ट्र भर में स्वतंत्र रूप से ले जाने में सक्षम होने की जरूरत है।
कर्मचारी नंबर ले सकते हैं
फिलहाल यह रजिस्ट्रेशन प्लेट सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों को ही जारी की जा रही है। यह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है जिनका ट्रांसफर दूसरे राज्य में हो जाता है।
इसके अतिरिक्त निजी कंपनियों के वे कर्मचारी भी इस सीरीज को ले सकते हैं, जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों में हैं और उनका वहां ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है।
पोर्टल पर फॉर्म भरना होगा
विभाग के अनुसार औनलाइन आवेदन के लिए डीलर को गाड़ी पोर्टल पर फॉर्म भरना होगा। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद शुल्क या मोटर गाड़ी कर का भुगतान औनलाइन किया जाएगा।
जिस राज्य में गाड़ी दर्ज़ है, उस राज्य के पंजीकरण कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद यदि सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे तो आरटीओ से अनुमति मिल जाएगी।