राष्ट्रीय

16 विधायकों के अपात्रता के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू

  अभी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) समेत 16 विधायकों के अपात्रता के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ ही की थी अब उच्चतम न्यायालय (SC) ने सोमवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी (NCP) द्वारा दाखिल एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें स्पीकर राहुल नार्वेकर ( Rahul Narvekar) को राकां की याचिकाओं पर शीघ्र फैसला लेने का निर्देश दिया गया है शरद पवार गुट ने दल-बदल विरोधी कानून के आधार पर अजीत पवार समेत 8 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है 

 

सुप्रीम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने राकां की याचिका को शिवसेना मुद्दे के साथ शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का निर्णय किया ऐसे में अब ठाकरे गुट के साथ- साथ शरद पवार गुट की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने स्पीकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता पर जल्द निर्णय करने का निर्देश दिया है

 

शिवसेना-राकां मुद्दे को एक साथ सूचीबद्ध करेंगे

सीजेआई ने बोला कि हमने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अपात्रता पर निर्णय लेने के लिए एक टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करने के लिए बोला था अब अगले शुक्रवार को शिवसेना और राकां मुद्दे को एक साथ सूचीबद्ध करेंगे शरद पवार गुट की तरफ से यह याचिका प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दाखिल की है हालांकि अजीत गुट की ओर से उनके सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए बोला कि ये अयोग्यता याचिकाएं सितंबर में ही दाखिल (एनसीपी) के की गई और याचिकाकर्ता ने जल्द ही शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया यह एक तरह से शरद पवार गुट जल्दबाजी है जयंत पाटिल का इल्जाम है कि स्पीकर अजीत पवार गुट के विरुद्ध दाखिल याचिका पर निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं

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