मोनू मानेसर को हत्या की कोशिश के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
गुरुग्राम: पटौदी की न्यायालय ने बुधवार को कथित गो रक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर (Monu Manesar) को मर्डर की प्रयास के मुद्दे में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसे बुधवार को चार दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया था।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरन्नुम खान की न्यायालय ने मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को न्यायिक हिरासत के अनुसार भोंडसी कारावास भेज दिया। पटौदी के सहायक पुलिस आयुक्त हरिंदर सिंह ने बताया, ‘‘मोनू मानेसर को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और मुद्दे की जांच जारी रहने के मद्देनजर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।”
इससे पहले सात अक्टूबर को न्यायालय ने गुरुग्राम पुलिस को मानेसर की चार दिन की हिरासत दी थी। उसे इस वर्ष सात फरवरी को, पटौदी पुलिस पुलिस स्टेशन में मर्डर की प्रयास संबंधी धारा के अनुसार दर्ज मुद्दे में हथियार की बरामदगी के लिए कानपुर ले जाया गया था।
अदालत के समक्ष पेश अर्जी में पुलिस ने कहा कि हिरासत के दौरान मानेसर की निशानदेही पर सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो कार, एक राइफल और चार कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह मुद्दा पटौदी के बाबा शाह मोहल्ला में छह फरवरी को दो गुटों के बीच हुई झड़प का है और इस दौरान मानेसर अपने गुट के साथ मौके पर था। मोहल्ले के ही मुबीन खान ने कम्पलेन दर्ज कराई है कि दोनों गुटों के बीच गोलीबारी के दौरान उनके बेटे को कथित तौर पर गोली लगी थी।
शिकायत के आधार पर पटौदी पुलिस थाना में मानेसर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा- 307 (हत्या का प्रयास) के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई। मानेसर को नासिर और जुनैद नामक दो लोगों का किडनैपिंग और मर्डर करने के मुद्दे में अरैस्ट किया गया था जिनके मृतशरीर राजस्थान-हरियाणा सीमा पर 16 फरवरी को जली हुई हालत में, एक गाड़ी से मिले थे। इल्जाम है कि नासिर और जुनैद का कुछ कथित गोरक्षकों ने गो स्मग्लिंग का इल्जाम लगाकर किडनैपिंग कर लिया था।