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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका

मथुरा: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुकदमा में हिंदू पक्ष को उच्चतम न्यायालय से झटका लग गया है शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसला पर रोक लगाई जा चुकी है, जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए न्यायालय कमिश्नर के नियुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया था  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को स्वीकृति दी थी, जिसके खिलाफ मुसलमान पक्ष ने उच्चतम न्यायालय का रुख भी कर लिया था

सुप्रीम न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, इस मुकदमा में उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रहने वाली है, लेकिन सर्वे करने के लिए न्यायालय कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहने वाली है”  उच्चतम न्यायालय ने हिंदू पक्ष पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि आपकी अर्जी साफ नहीं है आपको साफ रूप से बताना होगा कि आप क्या चाह रहे हैं इसके साथ साथ ट्रांसफर का मुकदमा भी कोर्ट में लंबित है हमें उस पर भी फैसला लेना है

शाही ईदगाह में सर्वे की मांग के लिए ईश्वर श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज कर ASI सर्वे की मांग की थी याचिका में दावा किया गया था कि ईश्वर श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीच ही है  वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बारें में बोला था कि याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ उपस्थित है जो हिंदू मंदिरों की खासियत थी

इसके साथ साथ वहां ‘शेषनाग’ की एक छवि भी उपस्थित है, जो हिंदू देवताओं में से एक कहे जाते हैं उन्होंने जन्म वाली रात ईश्वर कृष्ण की रक्षा की थी न्यायालय में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले हिस्से पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है आवेदक ने न्यायालय से निवेदन किया था कि कुछ निर्धारित वक़्त अवधि के भीतर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जाने वाली है  वहीं अब ख़बरें है कि मथुरा कृष्णा जन्मभूमि पर 23 जनवरी को अलगी सुनवाई की जाएगी

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