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अनजान महिला को ‘डार्लिंग’ बुलाना इस शख्स को पड़ा भारी

Calcutta high court verdict calling women darling: किसी अनजान स्त्री को ‘डार्लिंग’ बुलाना गलत है इसे भारतीय कानून के अनुसार उस स्त्री के साथ छेड़छाड़ करना माना जाएगा है कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए अपना निर्णय सुनाया है न्यायालय ने मुद्दे में डार्लिंग बोलने वाले आदमी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A(i) के अनुसार गुनेहगार माना है

महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया

दरअसल, यह पूरा मुद्दा कलकत्ता के वेबी जंक्शन का है, जहां एक शख्स ने अनजान स्त्री को डार्लिंग बोला था स्त्री की कम्पलेन पर पुलिस ने इस मुद्दे में एफआईआर दर्ज की फिर यह मुद्दा न्यायालय तक पहुंच गया न्यायालय ने अपने निर्णय को साफ करते हुए बोला कि किसी अनजान स्त्री को ‘डार्लिंग’ जैसे शब्दों से पुकारना कानून के अनुसार क्राइम है ऐसा करना किसी स्त्री की लज्जा भंग करना है

महिला ने पुलिस को बताई आपबीती

कोर्ट ने आगे बोला कि अभी भारतीय समाज में यह स्वीकार्य नहीं है यहां आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता (IPC)की धारा 354-A में स्त्री के प्रति अश्लील इशारों, अश्लील टिप्पणियों पर कारावास और जुर्माना का प्रावधान है पुलिस के मुताबिक यह पूरा मुद्दा वेबी जंक्शन का है सूचना मिली की यहां जनक राम किसी स्त्री के साथ अभ्रद व्यवहार कर रहा है स्त्री का इल्जाम था कि उसने किसी मुद्दे में पुलिस को कॉल की थी अभी वह पुलिस को अपनी कम्पलेन लिखवा ही रही थी कि जनकराम ने उसे डार्लिंग कहकर पुकारा जो उसका अपमान है

हाई न्यायालय में पहुंचा था मामला 

जानकारी के मुताबिक स्त्री की कम्पलेन पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (1) (iv) और 509 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए किए गए शब्द या हरकत करना) के अनुसार मुद्दा दर्ज किया था न्यायालय ने आरोपी को इस मुद्दे में गुनेहगार माना और अपना निर्णय सुनाया है

 

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