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इन पांच कामों को करने से बचे, वरना आयकर विभाग भेजेगा नोटिस

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग के द्वारा टैक्स चोरी या हेराफेरी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है गवर्नमेंट नकद लेनदेन के साथ आपके औनलाइन लेंन-देंन पर भी नजर रख रही है आपकी लापरवही या गलती से इनकम टैक्स विभाग आपको तुरंत नोटिस भेज सकता है ऐसे में आपको इन पांच कामों को करने से बचना चाहिए

बैंक खाते में नकद धनराशि जमा करना

सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के नियमों के मुताबिक, यदि कोई आदमी एक वित्तीय साल में 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद धनराशि जमा करता है, तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को प्रदान की जाती है यदि धनराशि आदमी के एक से अधिक खातों में जमा किया गया हो तो भी पैन और आधार नंबर एक होने से पैसा जमा होने की सूचना विभाग को मिल जाती है ऐसे में, इनकम टैक्स विभाग आपसे रक़म के सोर्स के बारे में पूछ सकता है

फिक्स्ड डिपॉजिट में नकद धनराशि जमा करना

अगर आप एक वित्तीय साल में दस लाख रुपये से अधिक की धनराशि का नकद या खाते एफडी के कराते हैं तो इसकी जमा लेनदेन पर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजकर आय या रुपये के श्रोत के बारे में जानकारी ले सकता है ठीक जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई कर सकता है

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बांड की खरीद

बहुत से लोग शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीद उसमें निवेश करना एक अच्छा विकल्प मानते हैं इस तरह के निवेश से पैसे बचाने की आदत भी विकसित होती है लेकिन, यदि कोई शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नकद रक़म का इस्तेमाल करते है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है यदि कोई आदमी ऐसे किसी भी निवेश के विकल्प में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का लेनदेन करता है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग तक सूचित की जाती है

क्रेडिट कार्ड बिल पर भुगतान

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज कल आम बात हो गई है और कई बार तो यूजर्स का बिल लाखों रूपए में जमा हो जाता है लेकिन, यदि आपका मंथली क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपये से अधिक है और इसका भुगतान नकद रक़म में करना चाहते हैं, तो भी इनकम टैक्स विभाग आप से आपके पैसे के सोर्स के बारे में पूछ सकता है यदि , यदि आप औनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से एक वित्तीय साल में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे प्रश्न कर सकता है और आपके पैसों का सोर्स क्या है

संपत्ति से संबंधित लेन-देन

शहरों और टियर-2 शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें बहुत अधिक हैं, और बड़ी रक़म का लेनदेन आम बात है लेकिन, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय 30 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद रक़म से लेनदेन कर रहे हैं तो इनकम टैक्स विभाग से सावधानी बनाए रहें संपत्ति रजिस्ट्रार से इनकम टैक्स विभाग को सूचित करता है, जो बदले में आपसे पैसो के सोर्स के बारे में पूछ सकता है

 

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