AAP ने संजय सिंह को राज्यसभा के लिए फिर से किया नॉमिनेट
दिल्ली शराब घोटोला मुद्दे में कारावास में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब तक राहत नही मिल पाई है। हालांकि, इसी बीच संजय सिंह का राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। AAP ने उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से नॉमिनेट किया है। जमानत को लेकर न्यायालय से लगातार मिल रहे झटके के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजय सिंह इस बार कारावास में रहते हुए ही राज्यसभा के सांसद चुने जा सकते हैं।
कोर्ट ने दी हस्ताक्षर की इजाजत
दिल्ली की एक न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है। वहीं, संजय सिंह ने दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि बीते वर्ष 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में अरैस्ट कर लिया था। इसके बाद से अबतक संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है।
संजय सिंह के विरुद्ध मुद्दा सही- कोर्ट
बीते वर्ष 22 दिसंबर को ट्रायल न्यायालय ने संजय सिंह की जमानत खारिज कर दी थी। न्यायालय ने बोला था कि प्रथम दृष्टया मानना है कि उनके विरुद्ध मुद्दा असली है। सबूत मनी लॉन्ड्रिंग के कथित क्राइम में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। ऐसा मानने के लिए मुनासिब आधार हैं कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के कथित क्राइम का गुनेहगार हैं।
क्या हैं ईडी के आरोप?
ईडी ने इल्जाम लगाया है कि संजय सिंह ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में जरूरी किरदार निभाई थी। इस नीति से कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक फायदा हुआ था। हालांकि, संजय सिंह इस दावे का पुरजोर खंडन करते रहे हैं।