1 जुलाई से बदल जायेंगे ये कानून
राजस्थान में 12 हजार पुलिस ऑफिसरों की ट्रेनिंग
डीजीपी साहू ने बोला कि 1 जुलाई से राष्ट्र में लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के बारे में राज्य के पुलिस ऑफिसरों और पुलिसवालों को प्रशिक्षित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 12,000 पुलिस ऑफिसरों एवं कर्मचारियों को नये आपराधिक कानून-2023 का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. जून-2024 के अंत तक राज्य के सभी पुलिस जांच ऑफिसरों की ट्रेनिंग पूरी हो जायेगी।
7 समितियां गठित
ज्ञात हो कि 13 जनवरी 2024 को गृह मंत्रालय, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के आदेश के अनुपालन में पुलिस मुख्यालय स्तर पर नये आपराधिक कानून-2023 के क्रियान्वयन हेतु 07 विभिन्न समितियों का गठन किया गया था. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण मालिनी अग्रवाल को राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, नए आपराधिक कानून-2023 के क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उप महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण राहुल कोटोकी को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं, जिला स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के ऑफिसरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
सेमिनार की अध्यक्षता डीजीपी ने की
राज्य में इन कानूनों के संबंध में फरवरी माह में पुलिस मुख्यालय स्तर पर डीजीपी की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसरों का सेमिनार आयोजित किया गया था। इसमें अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के 72 पुलिस ऑफिसरों ने भाग लिया। इस संबंध में, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, सीडीटीआई और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से जिला प्रशिक्षण केंद्रों पर पुलिस बल को नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण देने के लिए 300 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जो जिलों और प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं