राष्ट्रीय

राजस्थान में लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल और दूसरा 26 अप्रैल को होगा मतदान

जयपुर हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाएगा पहले चरण में 19 अप्रेल और दूसरे चरण में 26 अप्रेल को मतदान कराया जाएगा दूसरे चरण के दौरान बांसवाड़ा जिले के 165-बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा सभी सीटों के लिए मतगणना 4 जून को करवाई जाएगी राज्य में 5 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तुरन्त असर से लागू हो गई है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है अति जरूरी होने पर राज्य गवर्नमेंट निर्वाचन आयोग से स्वीकृति लेने के बाद ही ऑफिसरों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रेल को मतदान होगा पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम प्रारम्भ होगा 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे

दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी इस चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रेल को मतदान होगा अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम प्रारम्भ होगा 4 अप्रेल तक नामांकन किए जा सकेंगे 5 अप्रेल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 8 अप्रेल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में 4 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 18 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है

उन्होंने कहा कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी उन्होंने बोला कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम जरूरी रूप से प्रकाशित करना जरूरी होगा ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक अगुवाई अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी

प्रदेश में 5 करोड 32 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

लोकसभा आम चुनाव 2024 मे मतदान के लिए मतदाता सूचियों के आखिरी प्रकाशन के मुताबिक राज्य में 5 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता पंजीकरण करा चुके हैं जो कि 2019 के लोकसभा आम चुनावों से करीब 46 लाख अधिक है इनमें 2 करोड़ 77 लाख 38 हजार 377 पुरुष और 2 करोड़ 54 लाख 70 हजार 805 स्त्री मतदाता हैं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 616 है उन्होंने कहा कि 1 लाख 41 हजार 193 सर्विस मतदाता भी हैं श्री गुप्ता ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त सियासी दलों के प्रतिनिधियों को रविवार को बैठक आयोजित कर चुनाव कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी जाएगी

पहली बार मिलेगी पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार लोकसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है पात्र 11 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी इसके अनुसार बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी मौजूद करवायी जा रही है

क्यूआर कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची

मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में उनके सीरीयल नम्बर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना क्यूआर कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम से कम 5 दिवस पूर्व वितरित कर दी जायेगी

इपिक कार्ड के साथ 12 अन्य दस्तावेजों से करें मतदान

लोकसभा आम चुनाव-2024 में मतदाता सिर्फ़ वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे आयोग के निर्देशानुसार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा नौकरी कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी आईडी प्रूफ या आधार कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स को मतदान करते समय दिखाना महत्वपूर्ण होगा मतदाता पर्ची पहचान का आधार नहीं मानी जाएगी

आचार संहिता की पालना के लिए 4089 उडन दस्तों एवं स्थैतिक नज़र दलों का गठन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बोला कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके इसके लिए पूरे राज्य में 2019 उड़न दस्तों तथा 2070 स्थैतिक नज़र दलों, इनकम टैक्स विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है राज्य में 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को तथा 36 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील माना गया है उड़न दस्ता दल प्रत्येक क्षेत्र में सतत काम करेंगे नगद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नगद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे

मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी

मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं लोकसभा आम चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तिथि से 10 दिन पहले तक पूरक सूचियां अपडेट की जाएंगी मतदाताओं के पंजीकरण के लिए नागरिक हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन ऐप और बीएलओ ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं

Related Articles

Back to top button