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बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा त्याग-पत्र को कर लिया गया स्वीकार

चंडीगढ़. हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 58 के अनुसार बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. चौटाला ने मंगलवार को विधान सभा अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपने इस्तीफा की पुष्टि की.

उन्होंने अपना इस्तीफा संदेशवाहक के माध्यम से 24 मार्च को विधान सभा सचिवालय को भेजा था. इसकी पुष्टि के लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उन्हें पहले 23 अप्रैल को और बाद में 30 अप्रैल को मौजूद होने के लिए पत्र लिखा था.

इससे पूर्व रणजीत सिंह चौटाला ने विस अध्यक्ष को टेलीफोन कर निजी कारणों का हवाला देते हुए 23 अप्रैल को विधान सभा पहुंचने में असमर्थता व्यक्त की थी. इस पर विधान सभा अध्यक्ष ने उन्हें 30 अप्रैल को आने के लिए बोला था. 30 अप्रैल को चौटाला विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के सम्मुख प्रस्तुत हुए और अपने इस्तीफा की पुष्टि की.

गौरतलब है कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 58 में इस्तीफा देने और उसे स्वीकार करने की प्रबंध दी गई है. इस नियम के भाग (1) के उपभाग (क) में बोला गया है कि यदि कोई सदस्य, अध्यक्ष को पर्सनल रूप से अपना इस्तीफा देता है तथा अध्यक्ष को उसके प्रतिकूल कोई सूचना नहीं है तो उसे तुरन्त स्वीकार किया जा सकता है.

वहीं इस भाग के उपभाग (ख) में बोला गया है कि यदि विधान सभा का कोई सदस्य डाक द्वारा अथवा किसी अन्य आदमी के माध्यम से अपना इस्तीफा भेजता है तो विधान सभा अध्यक्ष इस्तीफा देने वाले सदस्य से इसकी पुष्टि करेंगे. पुष्टि के बाद ही इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है. इसी नियम के उपभाग (ग) में बोला गया है कि कोई भी सदस्य अपने इस्तीफा को अध्यक्ष द्वारा इसके स्वीकार किए जाने से पूर्व किसी भी समय वापस ले सकता है.

 

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